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कामदुनी गैंगरेप कांड में तीन को फांसी व तीन को उम्रकैद, तुंपा व मौसमी का संघर्ष सफल

आनंद सिंह, कोलकाता ब्यूरो कोलकाता :उत्तर 24 परगना के कामदुनी में कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसकी हत्या के मामले में बैंकशल कोर्ट की नगर दायरा अदालत ने दोषी सैफुल अली मोल्ला, अंसार अली मोल्ला, अमीन अली मोल्ला को फांसी की सजा सुनायी. इसके अलावा बाकी तीन दोषियों भोला नस्कर, इमानुल इसलाम […]

आनंद सिंह, कोलकाता ब्यूरो

कोलकाता :उत्तर 24 परगना के कामदुनी में कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसकी हत्या के मामले में बैंकशल कोर्ट की नगर दायरा अदालत ने दोषी सैफुल अली मोल्ला, अंसार अली मोल्ला, अमीन अली मोल्ला को फांसी की सजा सुनायी. इसके अलावा बाकी तीन दोषियों भोला नस्कर, इमानुल इसलाम और अमीनुर इसलाम को आजीवन कारावास की सजा न्यायाधीश संचिता सरकार ने सुनायी. फैसले की खबर मिलते ही इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने की मांग पर आंदोलन करने वाली महिलाएं मौसमी व टूंपा कयाल फूट-फूटकर रोने लगीं.येदोनों महिलाएं पीड़ित लड़की की सहेलीहैं,जिन्होंने इस पूरे मामले में न्याय कीलड़ाई लड़ी. उनका कहना था कि उनकी लड़ाई आज सार्थक हुई.

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शनिवार को न्यायाधीश ने दोषियों के नाम लेकर उन्हें सजा सुनायी. सजा सुनाने के बाद वह अपने चेंबर में चली गयी. इससे पहले दोषियों के वकील फिरोज एडुलजी ने अदालत में कहा कि यह विरलतम घटना नहीं है. इस सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को भी प्रस्तुत किया. कामदुनी मामले में पीड़ित युवती की मौत को उन्होंने हादसा करार दिया. हालांकि सरकारी वकील ने इस विरलतम और जघन्य अपराध बताया. उनका कहना था कि हत्या हादसा नहीं थी. मजिस्ट्रेट के सामने दिये गये 164 के तहत हल्फिया बयान में आरोपियों ने युवती की किस तरह हत्या की थी उसे नाट्य रूप देकर दिखाया था. लिहाजा हत्या को हादसा बताने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है. आरोपियों द्वारा दुष्कर्म किये जाते वक्त युवती बेहोश हो गयी थी. जब उसे होश आया तो उसे नृशंस तरीके से बार-बार चोट पहुंचायी गयी.

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पीड़ित लड़की की सहेली तुंपाकयालव मौसमीकयाल, जिन्होंने न्याय की पूरी लड़ाई लड़ी.

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को दोषियों के वकील ने कहा था कि उन्हें फैसले की कॉपी नहीं मिली है जिसकी वजह से वह वह पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते. इसके बाद ही शनिवार को फैसला सुनाये जाने की घोषणा की गयी. बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपियों को फांसी की बजाय आजीवन कारावास दिये जाने की अपील की. गुरुवार को अदालत ने इस मामले में छह को दोषी माना था और दो को बेकसूर. एक आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गयी थी. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 के सात जून को 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा को कामदुनी में उसके घर पहुंचने के पहले ही अपहरण कर लिया गया और नौ लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. उसका क्षतविक्षत शव एक दिन बाद पाया गया. मामले के जांच करने वाले सीआइडी अधिकारी ने बताया कि पकड़े जाने और जेल में रहने के बाद भी दोषियों में कोई पश्चाताप उन्होंने नहीं देखा था.


किसधारा के तहत दोषी करार

अदालत ने सैफुल अली, अंसार अली और अमीनुल को अली को सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के तहत धारा 376 (डी) (सामूहिक दुष्कर्म), 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत दोषी करार दिया. इमानुल इसलाम, अमीनुल इसलाम और भोला नस्कर को धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म), 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 201 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत दोषी करार दिया गया था.


तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार), 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत दोषी ठहराया गया. न्यायाधीश ने इमानुल इसलाम, अमीनुल इसलाम और भोला नास्कर को धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार), 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) और 201 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत दोषी पाया.

गौरतलब है कि 21 वर्ष की एक कॉलेज छात्रा के साथ जून 2013 में दरिंदगी से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी. सैफुल अली ने लड़की को सड़क पर रोका और उसे एक फार्महाउस के भीतर ले गया, जहां इस अपराध को अंजाम दिया गया. उसे धारा 109 (अपराध में सहायता देना) और 342 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना) के तहत दोषी पाया गया.
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अदालत में सुनवाई के दौरानन्याय की मांग करने वाली भावुक महिलाएं.

वारदातमें नौ हुए थे गिरफ्तार
इस मामले में सैफुल अली, अंसार अली, अमीनुल अली, इमानुल इसलाम, अमीनुल इसलाम और भोला नस्कर को दोषी करार दिया गया.रफीकुल इसलाम और नूर अली को कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया.जबकि एक अन्य आरोपी गोपाल नस्कर की पिछले साल हो गयी मौतथी.
शव पर थे वीभत्सता के निशान
गैंगरेप और हत्या की इस जघन्य घटना को 7 जून 2013 को अंजाम दिया गया था. लड़की कोलकाता से करीब 50 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना के कामदुनी इलाके में कालेज में परीक्षा देने के बाद घर वापस लौट रही थी. घटना के बाद राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किये गये थे. बीए द्वितीय वर्ष की 21 वर्षीय लड़की बस से उतरने के बाद एक सुनसान सड़क से होती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, जब आरोपियों ने उसे घेर लिया और उसे पास के एक फार्महाउस में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गयी. उसका शव अगले दिन खेत के कोने में पड़ा मिला, जिसपर वीभत्सता के दिल दहला देने वाले निशान थे. शव को नष्ट करने की कोशिश की गयी थी.
पीड़िता के भाई कोदीथीधमकी
अदालत सूत्रों के मुताबिक इस मामले में आरोपियों को दोषी करार दिये जाने पर अदालत से निकलने के दौरान दोषी अंसार अली ने अदालत परिसर में ही पुलिसकर्मियों के सामने मृतका के भाई को गुरुवार को जल्द ही देख लेने की धमकी दीथी. जल्द अंजाम भुगतने की धमकी देने के बाद वह पुलिस वैन में चला गया.
Prabhat Khabar Digital Desk
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