2016 के अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत

Updated:
विज्ञापन
2016 के अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत

शिक्षक पदों पर नियुक्ति से संबंधित कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की नयी अधिसूचना में आयु सीमा में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

विज्ञापन

आयु सीमा में छूट से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, याचिका खारिज

शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए एसएससी ने जारी की है नयी अधिसूचना

कोलकाता. शिक्षक पदों पर नियुक्ति से संबंधित कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की नयी अधिसूचना में आयु सीमा में छूट की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि आयु सीमा में छूट केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है, सभी अभ्यर्थियों को नहीं.

न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया में असफल रहे उम्मीदवारों को दोबारा अवसर देने की कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सोमा रॉय को केवल मानवीय आधार पर छूट दी गयी थी, जो किसी सामान्य नियम का हिस्सा नहीं है.

बता दें कि 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में असफल रहे कुछ अभ्यर्थियों ने हाल ही में जारी नयी अधिसूचना में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर पहले कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Akhilesh Kumar Singh

लेखक के बारे में

By Akhilesh Kumar Singh

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola