पश्चिम बंगाल : पति की हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद

Updated at : 26 Jul 2019 4:29 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल : पति की हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद

– 2 मई, 2017 को बारासात के ह्रदयपुर में घटी थी घटना कोलकाता : पति की हत्या के जुर्म में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन्हें 50-50 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर अदा करने होंगे. उक्त आरोपी के नाम अनुआ मजुमदार और अजीत […]

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– 2 मई, 2017 को बारासात के ह्रदयपुर में घटी थी घटना

कोलकाता : पति की हत्या के जुर्म में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन्हें 50-50 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर अदा करने होंगे. उक्त आरोपी के नाम अनुआ मजुमदार और अजीत राय हैं. शुक्रवार को बारसात के चतुर्थ फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों को यह सजा सुनायी गयी है. गुरुवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था.

2 मई, 2017 को बारासात के ह्रदयपुर इलाके में अनुपम सिंह का शव संदिग्ध अवस्था में उनके कमरे से बरामद हुआ था. बाद में उनके पिता द्वारा बारासात थाने में उनकी पत्नी अनुआ मजूमदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया था. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतक की पत्नी मनुआ को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

जांच अधिकारियों द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उसके प्रेमी अजीत राय का नाम सामने आया था. उसके बाद पुलिस ने अजीत और मृतक की पत्‍नी दोनों को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने मिलकर अनुपम की हत्या करने की बात स्वीकार की थी. उस समय से यह मामला बारासात कोर्ट में चल रहा था.

पुलिस ने जांच में पाया कि प्रेम प्रसंग में बाधा बनने कारण अनुआ ने अपने प्रेमी अजीत राय के साथ मिलकर पति अनुपम सिंह की हत्या की थी. 23 महीनों तक चली इस मामले में कुल 31 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक विभाग की रिपोर्ट को साक्षी मानते हुए गुरुवार को दोनों को दोषी करार दिया गया था.

वहीं, अनुपम के परिजन कोर्ट से इस फैसले पर खुश नहीं दिखे. उनका कहना है कि जिस प्रकार से अनुपम की हत्या की गयी. दोनों को मौत की सजा मिलनी चाहिए. परिजनों का कहना है कि वे हाई कोर्ट में अपील कर खुद को बचा सकते हैं.

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