अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर 28 तक रोक
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सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई न्यायमूर्ति अर्जुन मिश्रा व न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाश पीठ ने भाजपा नेता की याचिका पर लिया संज्ञान कोलकाता/नयी दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए बैरकपुर से भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मई तक रोक […]
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सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई
न्यायमूर्ति अर्जुन मिश्रा व न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाश पीठ ने भाजपा नेता की याचिका पर लिया संज्ञान
कोलकाता/नयी दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए बैरकपुर से भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन सिंह की गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मई तक रोक लगा दी है. श्री सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर संरक्षण की मांग की थी.
सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अर्जुन मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाश पीठ ने भाजपा नेता की याचिका पर संज्ञान लिया कि उन्हें गिरफ्तारी से छूट दी जाये, क्योंकि वह पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में गुरुवार को लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान मौजूद रहना चाहते हैं. पीठ ने कहा : वहां हिंसा हो रही है. आप (सिंह के वकील) इससे भली-भांति वाकिफ हैं.
श्री सिंह के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के कारण चार अप्रैल से 20 मई तक करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं. उनके खिलाफ इसलिए ये मामले दर्ज किये गये, ताकि वह मतगणना के दौरान मौजूद नहीं रहें. उन्होंने कहा कि यदि सिंह को गिरफ्तारी से छूट नहीं मिली, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा और वह मतगणना के दौरान मौजूद नहीं रह पायेंगे. वकील ने कहा कि कोलकाता में वकील हड़ताल पर हैं.
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