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TMC विधायक हत्याकांड में हाईकोर्ट ने भाजपा नेता मुकुल रॉय की गिरफ्तारी पर लगायी रोक

Updated at : 13 Feb 2019 3:29 PM (IST)
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TMC विधायक हत्याकांड में हाईकोर्ट ने भाजपा नेता मुकुल रॉय की गिरफ्तारी पर लगायी रोक

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत विश्वास हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मुकुल रॉय को बड़ी राहत मिली है. बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. हालांकि, उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिली है. नदिया के कृष्णगंज के तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या के मामले में […]

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कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत विश्वास हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मुकुल रॉय को बड़ी राहत मिली है. बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. हालांकि, उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिली है. नदिया के कृष्णगंज के तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या के मामले में पुलिस को अपनी जांच, तथ्य पर आधारित चलाने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है.

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची और न्यायाधीश मनोजीत मंडल की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है. साथ ही, मुकुल राय की जांच पूरी नहीं होने तक नदिया जिले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गयी है. हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मुकुल राय को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. गिरफ्तारी पर रोक आगामी सात मार्च तक है.

हाईकोर्ट में आगामी पांच मार्च को मुकुल राय की अग्रिम जमानत वाली याचिका पर सुनवाई होगी. उसी दिन कृष्णगंज थाने की पुलिस को जांच की प्रगति की रिपोर्ट हलफनामे की सूरत में अदालत में जमा करनी होगी. खंडपीठ का यह भी निर्देश है कि जांच अधिकारी हर हफ्ते जांच की प्रगति के संबंध में थाना प्रभारी को सूचित करेंगे.

इसके साथ ही, मुकुल राय से पूछताछ की जरूरत होने पर एक दिन पूर्व उन्हें नोटिस देनी होगी. मुकुल राय को दिल्ली के उनके पते पर नहीं मिलने की स्थिति में उनके वकील को नोटिस दी जा सकती है. राज्य सरकार के वकील केटीएस तुलसी ने अदालत में कहा कि एक विधायक की हत्या हुई है. राजनीतिक तौर पर षडयंत्र करके यह हत्या हुई है.

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान गिरफ्तार किये गये लोगों व प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करके इसके पीछे मुकुल राय पर षडयंत्र के आरोप लग रहे हैं. जांच कार्य के लिए मुकुल राय की जरूरत है. उन्हें जमानत दी जाती है तो जांच में असुविधा होगी.

हालांकि, मुकुल राय के वकील संदीपन गंगोपाध्याय ने कहा कि राजनीतिक बदला लेने के लिए ही पुलिस ने मुकुल का नाम दिया है. उन्हें फंसाया जा रहा है. हालांकि, खंडपीठ का कहना था कि संदेह के तौर पर किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता. विधायक की हत्या का आरोप गंभीर है. इसमें जांच की जरूरत है. यह राजनीतिक हत्या है, इसमें संदेह नहीं है.

उल्लेखनीय है कि सरस्वती पूजा की पूर्व संध्या पर तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या कर दी गयी थी. तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा और उसके नेता मुकुल रॉय पर सत्यजीत की हत्या करवाने का आरोप लगाया था. इसके बाद पुलिस ने मुकुल रॉय समेत चार लोगों को इस मामले में नामजद किया था.

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