कोलकाता : स्कूलों में यौन शोषण पर अंकुश के लिए सख्ती, आचार संहिता में ‘क्या करें और क्या न करें’ की 24-सूत्री सूची शामिल
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Feb 2019 1:23 AM
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नयी आचार संहिता बनायी है, जिसका मकसद स्कूली छात्र छात्राओं को यौन शोषण से बचाना है. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी और सरकार की ओर से वित्तपोषित स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता तैयार की है. हाल के दिनों […]
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नयी आचार संहिता बनायी है, जिसका मकसद स्कूली छात्र छात्राओं को यौन शोषण से बचाना है. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी और सरकार की ओर से वित्तपोषित स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता तैयार की है.
हाल के दिनों में स्कूलों में यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार इस आचार संहिता में क्या करें और क्या न करें, की एक 24-सूत्री सूची भी शामिल है. तमाम शिक्षकों व गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है. इसके उल्लंघन का दोषी पाये जाने की स्थिति में जुर्माने से लेकर निलंबन व नौकरी से बर्खास्त करने तक की सजा का प्रावधान है. बंगाल संभवत: ऐसी आचार संहिता बनाने वाला देश का पहला राज्य है.
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