कोलकाता : हांसपुकुरिया ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान पर कोर्ट का अंतरिम स्थगनादेश
Updated at : 31 Aug 2018 9:23 AM (IST)
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माकपा उम्मीदवार सुष्मिता विश्वास ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने नदिया जिले के हांसपुकुरिया ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित प्रधान पर अंतरिम स्थागनादेश लगा दिया है. गुरुवार को हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए ऐसा ही आदेश न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने दिया. गुरुवार को याचिकाकर्ता के वकील सुप्रतीप राय […]
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माकपा उम्मीदवार सुष्मिता विश्वास ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने नदिया जिले के हांसपुकुरिया ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित प्रधान पर अंतरिम स्थागनादेश लगा दिया है.
गुरुवार को हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए ऐसा ही आदेश न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने दिया. गुरुवार को याचिकाकर्ता के वकील सुप्रतीप राय ने बताया कि पिछले पंचायत चुनाव में यहां से माकपा की उम्मीदवार सुष्मिता विश्वास ने जीत हासिल की थी और उनका दावा है कि वह ग्राम पंचायत की एक मात्र महिला उम्मीदवार हैं और अनुसूचित जाति के लिए संरक्षित सीट से विजयी हुई हैं.
इसलिए 1975 साल के राज्य पंचायत एक्ट व पंचायत विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, वही एक मात्र एेसी उम्मीदवार हैं, जो प्रधान बनने की हकदार हैं. लेकिन 28 अगस्त 2018 को एक विशेष पार्टी ने पुलिस की उपस्थिति में अपर्णा मंडल को प्रधान निर्वाचित कर दिया, जो कानून के खिलाफ है. इसके बाद सुष्मिता विश्वास ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया.
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