मरी मुर्गियों का मांस बेचने का खुलासा

Published at :29 Apr 2018 2:01 AM (IST)
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मरी मुर्गियों का मांस बेचने का खुलासा

कोलकाता : बजबज, न्यूटाउन के बाद अब लेकटाउन के दक्षिणदाड़ी में भी मरी मुर्गियों के मांस बिक्री करने का मामला सामने आया है. विधाननगर के लेकटाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत सात नंबर दक्षिणदाड़ी इलाके में देर रात विधाननगर की पुलिस ने जोरदार तलाशी अभियान चलाया. दुकान को सील कर दिया गया है. बताया जा रहा है […]

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कोलकाता : बजबज, न्यूटाउन के बाद अब लेकटाउन के दक्षिणदाड़ी में भी मरी मुर्गियों के मांस बिक्री करने का मामला सामने आया है. विधाननगर के लेकटाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत सात नंबर दक्षिणदाड़ी इलाके में देर रात विधाननगर की पुलिस ने जोरदार तलाशी अभियान चलाया.
दुकान को सील कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि दुकानदार दो किलो चिकन पर आधा किलो अधिक मांस देता था. आखिर क्यों, इसे लेकर लोगों का संदेह यकीन में बदलने लगा है कि कहीं दुकानदार मरी मुर्गियों का मांस होने के कारण ही लोगों को अधिक तो नहीं दे रहा था.
विधाननगर कमिश्नरेट के डीसी (मुख्यालय) अमित पी ज्वालगी ने बताया कि इलाके में छापेमारी अभियान चलाया गया है. लेकिन दुकान का मालिक फरार है. उसकी तलाश की जा रही है. दुकान मालिक का नाम कौसर अली ढाली है. साथ ही राहुल कुद्दुस व्यापारी की भी तलाश जारी है.
सुबह-सुबह देखा जाता था गमला भरा कटा मांस
स्थानीय निवासी छोटू रजक का कहना है कि अक्सर तड़के देखा जाता था कि दुकान में गमले के गमले पहले से ही मुर्गी का मांस काट कर रखा हुआ है और दुकानदार भी मांस खरीदने जाने पर अतिरिक्त मांस दिया करता था. जबकि आस-पास के कई दुकानदार 25 या 50 ग्राम भी मांस अधिक नहीं देते थे. दुकानदार आधे किलो पर 100 ग्राम अधिक दिया करता था.
न्यूटाउन से दक्षिणदाड़ी लाये जाते थे मरी मुर्गियों के मांस
इधर, पुलिस का कहना है कि काफी अधिक न्यूटाउन से ही मरी मुर्गियों के मांस दक्षिणदारी के ढाली चिकन सेंटर में लाये जाते थे और यहां से बिक्री किये जाते थे.
दो को तीन दिन की पुलिस हिरासत, छह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
कोलकाता. विधाननगर कमिश्नरेट अंतर्गत न्यूटाउन और एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने संयुक्त अभियान में मरी मुर्गियों के मांस बेचने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था. उन्हें शनिवार को बैरकपुर अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत में न्यायाधीश पीआर बसु ने नसीरुद्दीन गाजी और जनार्धन सिंह को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में और बाकी छह लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया.
मालूम हो कि बजबज की घटना के बाद ही गत शुक्रवार को मरी मुर्गियों के मांस खरीद कर लाकर बिक्री करने के आरोप में एयरपोर्ट के ढाई नंबर गेट इलाके से बशीरहाट थानांतर्गत दक्षिण कोडलिया के मोहम्मद नसीरुद्दीन गाजी, दमदम के गोराबाजार के जनार्धन सिंह को गिरफ्तार किया गया था. दोनों से पूछताछ के बाद एयरपोर्ट और न्यूटाउन थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया था.
इस दौरान बशीरहाट थाना इलाके के रहनेवाले उत्तर कोडलिया के मोहम्मद शाहनुर रहमान, हरिहरपाड़ा के पी. अली सरदार, उत्तर बाबुंदी के अतिसिन मल्लिक, दक्षिण कोडलिया के सैफुद्दीन गाजी, उत्तर कोडलिया के मोहम्मद सोहराब मल्लिक और भांगड़ थाना इलाके के रिजाउल मोल्ला को न्यूटाउन के सिटी सेंटर के पीछे नपाड़ा इलाके से गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 272/273 और फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किये गये हैं.
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