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नन सामूहिक बलात्कार मामला : सात नवम्बर को आएगा फैसला

कोलकाता : वर्ष 2015 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रानाघात में 72 वर्षीय नन के साथ सामूहिक बलात्कार मामले का फैसला सात नवम्बर को सुनाया जाएगा। शहर की एक अदालत में छह आरोपियों पर चले मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई है. नन के साथ 14 मार्च 2015 को एक कॉन्वेंट में संदिग्ध […]

कोलकाता : वर्ष 2015 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के रानाघात में 72 वर्षीय नन के साथ सामूहिक बलात्कार मामले का फैसला सात नवम्बर को सुनाया जाएगा। शहर की एक अदालत में छह आरोपियों पर चले मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई है.

नन के साथ 14 मार्च 2015 को एक कॉन्वेंट में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के समूह ने कथित तौर पर बलात्कार किया था जो कॉन्वेंट की तिजोरी में से नकदी लेकर चंपत हो गए.मामले की तहकीकात करने वाली राज्य की सीआईडी ने छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जबकि एक आरोपी फरार है.
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश कुमकुम सिन्हा की अदालत में गवाहों से जिरह और आरोपियों के वकीलों और अभियोजन की दलीलें पूरी हो गई हैं. न्यायाधीश ने कहा कि फैसला सात नवम्बर को सुनाया जाएगा.राज्य सरकार ने घटना के फौरन बाद मामले की जांच सीआईडी के सुपूर्द कर दी थी.
नन की याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मई 2016 में मुकदमे की सुनवाई रानाघात से कोलकाता सत्र अदालत में स्थानांतरित कर दिया था.नन घटना के बाद दिल्ली आ गई थीं. उन्होंने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर मुकदमे को कोलकाता स्थानांतरित करने की मांग की थी क्योंकि आरोपियों के रानाघात में कथित तौर पर गहरे संबंध है.
आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार, डकैती, हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत मुकदमे का सामना किया है.आरोपियों की पहचान मिलन कुमार सरकार, ओहिद उल इस्लाम, मोहम्मद सलीम शेख, नजर उल इस्लाम, खालिद उर रहमान और गोपाल सरकार शामिल हैं.

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