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पश्चिम बंगाल : सुप्रीम काेर्ट ने केन्द्रीय एजेंसी की याचिका की अस्वीकार, अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी के मामले में ईडी को झटका

Updated at : 07 Mar 2024 3:34 PM (IST)
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According to the affidavit Abhishek Banerjee and Ruchira do not have house of their own

पश्चिम बंगाल : रुजिरा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां और मीडिया कथित वित्तीय और अन्य घोटालों से संबंधित मामले में उनका चरित्र हनन करने में जुटी है और ईडी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के संबंध में नियमित रूप से जानकारियां प्रकाशित कर उनके परिवार की छवि खराब कर रही हैं.

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पश्चिम बंगाल : सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High court) के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सुनवाई करने से गुरुवार को इनकार कर दिया, जिसमें रुजिरा बनर्जी के संबंध में जांच से जुड़ी जानकारियां आरोपपत्र दाखिल करने से पहले सार्वजनिक या मीडिया में खुलासा नहीं करने के लिए जांच एजेंसी को निर्देश जारी किया गया था. तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी की याचिका पर उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों को आरोप-पत्र दाखिल करने से पहले किसी भी व्यक्ति, आरोपी, संदिग्ध या गवाह से संबंधित जांच का विवरण जनता या मीडिया से साझा नहीं करने के दिशानिर्देश जारी किए थे.

केंद्रीय जांच एजेंसियां मीडिया को जांच के संबंधित जानकारियां ना दें

रुजिरा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां और मीडिया कथित वित्तीय और अन्य घोटालों से संबंधित मामले में उनका चरित्र हनन करने में जुटी है और ईडी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के संबंध में नियमित रूप से जानकारियां प्रकाशित कर उनके परिवार की छवि खराब कर रही हैं. न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने ईडी की ओर से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू से कहा कि चूंकि एजेंसी की याचिका उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ है, इसलिए शीर्ष अदालत इसकी सुनवाई के पक्ष में नहीं है.

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रुजिरा बनर्जी को काेर्ट से मिली राहत

राजू ने दलील दी कि चूंकि दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं और इस अंतरिम आदेश की वजह से रुजिरा बनर्जी को पूर्ण राहत मिल चुकी है, ऐसे में यह अंतिम आदेश ही समझा जा सकता है. उन्होंने दिशानिर्देशों पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया. पीठ ने राजू से कहा कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ ईडी अपनी याचिका वापस ले ले, अन्यथा एजेंसी की अर्जी खारिज कर दी जाएगी. शीर्ष अदालत के कहने के बाद राजू ने याचिका वापस लेने के लिए राजी हो गये.

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पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश जारी किये थे

पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश जारी किये थे और निर्देश दिया कि जांच एजेंसियां और मीडिया सख्ती से इनका पालन करें. दिशानिर्देशों में कहा गया था कि जहां तक रुजिरा का सवाल है, जांच एजेंसियां जनता या मीडिया के सामने किसी व्यक्ति विशेष से पूछताछ, छापेमारी और तलाशी की परिस्थितियों, कारणों और विवरण का खुलासा नहीं करेंगी, चाहे बात आरोपी से संबंधित हो या संदिग्ध की अथवा फिर गवाह की.

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Shinki Singh

लेखक के बारे में

By Shinki Singh

10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.

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