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पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

नायलॉन की रस्सी से फंदा लगाकर अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में बांकुड़ा अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनायी है. 24 मई 2020 को बांकुड़ा जिले के बेलियाटोर थाना अंतर्गत रामकनाली गांव स्थित अपने घर में आनंद बाउरी पर अपनी पत्नी बैशाखी बाउरी की हत्या का आरोप लगा था.

बांकुड़ा.

नायलॉन की रस्सी से फंदा लगाकर अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में बांकुड़ा अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनायी है. 24 मई 2020 को बांकुड़ा जिले के बेलियाटोर थाना अंतर्गत रामकनाली गांव स्थित अपने घर में आनंद बाउरी पर अपनी पत्नी बैशाखी बाउरी की हत्या का आरोप लगा था. करीब पांच साल बाद अदालत ने उसे दोषी करार दिया. गुरुवार को बांकुड़ा जिला न्यायालय ने आनंद बाउरी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

शादी के बाद से पति-पत्नी में थी पारिवारिक कलह की समस्या

सरकारी अधिवक्ता अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि रामकनाली गांव निवासी आनंद बाउरी की शादी 13 साल पहले मेजिया थाना अंतर्गत मुकुंदपुर गांव की बैशाखी बाउरी से हुई थी. दंपती के एक बेटा और एक बेटी हैं. परिवारवालों के अनुसार शादी के बाद से ही दोनों के बीच पारिवारिक कलह चल रहा था. आरोप है कि आनंद बाउरी अक्सर शराब के नशे में बैशाखी से मारपीट करता था. दोनों परिवारों ने कई बार इस मुद्दे पर बैठकर समझौता कराया लेकिन उत्पीड़न थमा नहीं.

24 मई 2020 की रात को बैशाखी के मायके वालों को सूचना मिली कि वह बीमार है और उसे बेलियाटोर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया है. जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि बैशाखी की मौत हो चुकी है. इसके बाद बैशाखी के भाई आस्तिक बाउरी ने बेलियाटोर थाने में आनंद बाउरी के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज करायी. बेलियाटोर पुलिस ने आनंद को गिरफ्तार कर लिया था.

तब से यह मामला बांकुड़ा जिला न्यायालय में चल रहा था. विभिन्न सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने बुधवार को आनंद बाउरी को दोषी पाया. गुरुवार को एडिशनल सेशन जज मौमिता बासु ने उसे उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना न देने की स्थिति में छह महीने अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है.

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