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बांकुड़ा : बेटी की हत्या के आरोप में पिता को उम्रकैद

Updated at : 22 Aug 2024 1:32 AM (IST)
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बांकुड़ा : बेटी की हत्या के आरोप में पिता को उम्रकैद

दूसरी बेटी होने पर कर दी हत्या

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बांकुड़ा. अपनी 16 दिन की बच्ची की हत्या के आरोप में बांकुड़ा जिला अदालत के न्यायाधीश मनोज्योति भट्टाचार्य ने 302 धारा के तहत पिता को उम्रकैद की सजा सुनायी. इस बारे में बांकुड़ा जिला अदालत के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रथीन कुमार दे ने बताया कि 2021 में नौ अक्तूबर को बांकुड़ा के छतना पुलिस स्टेशन के तुलशा गांव के निवासी असीनाथ सारेन ने घर में दूसरी कन्या संतान होने के चलते अपनी 16 दिन की बेटी को पहले कुएं में फेंक दिया और बाद में उसे पड़ोसी के गांव में धान के खेत में दफना दिया. घटना से चार साल पहले सोहागी सारेन के साथ असीनाथ सारेन की शादी हुई थी. घटना के दिन सोहागी सोरेन अपनी पहली बेटी को लेकर बाहर गयी थी और जब वह घर लौटी तो अपनी 16 दिन की बेटी को लापता पाया. इसके बाद बेटी की तलाश शुरू हुई. इसके बाद सोहागी को उसके पति ने घर में ही बंद कर दिया. फिर किसी तरह सोहागी ने पुरुलिया जिले के काशीपुर थाना क्षेत्र स्थित अपने पिता को फोन के जरिए बात बतायी. खबर सुनते ही सोहागी सारेन के पिता लक्ष्मण चंद्र टुडू ने सोहागी सारेन को बचाया. बाद में सोहागी छतना थाने गयी और शिकायत दर्ज करायी. सोहागी सारेन की शिकायत के आधार पर उसके पति को छतना थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. बांकुड़ा जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनवाई प्रक्रिया के बाद उम्रकैद की सजा का ऐलान किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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