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पत्नी की हत्या के मामले से 13 वर्ष बाद पति बरी, दोषी साबित हुआ देवर

Updated at : 29 Jul 2025 1:18 AM (IST)
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पत्नी की हत्या के मामले से 13 वर्ष बाद पति बरी, दोषी साबित हुआ देवर

अवैध संबंध को लेकर की गयी थी हत्या, मामले में आरोपी देवर जेल के अंदर

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बुधवार को सुनायी जायेगी सजा

दुर्गापुर. 13 वर्ष पहले अवैध संबंध को लेकर महिला की दिनदहाड़े हत्या के मामले से आरोपी रहे उसके पति रंजीत मजूमदार को बरी कर दिया गया. मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद मृत महिला के देवर समीर मजूमदार को उसकी हत्या का दोषी पाया गया. सोमवार को दुर्गापुर महकमा अदालत से रंजीत मजूमदार को बाइज्जत बरी करते हुए जेल से रिहा कर दिया गया. दुर्गापुर कोर्ट के एडीजे (स्पेशल) के न्यायाधीश लोकेश पाठक ने सभी गवाहों व सबूतों पर गौर करते हुए हत्या के मामले में दूसरे आरोपी समीर मजूमदार को दोषी ठहराया और कहा कि उसे बुधवार को सजा सुनायी जायेगी.

क्या है मामला

बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण कुंडू ने बताया कि फरीदपुर (लावदोहा) थाना क्षेत्र के लबना पाड़ा में 29 जून 2012 को अवैध संबंध की खातिर देवर समीर मजूमदार ने अपनी भाभी को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया था. घटना के बाद मृतका के पिता झांझरा निवासी सोरेस हाजरा की शिकायत पर लावदोहा थाने में दामाद रंजीत मजूमदार व उसके छोटे भाई समीर मजूमदार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर पति व देवर को गिरफ्तार कर लिया एवं उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इनके खिलाफ सेशन केस संख्या 178/ 12 के तहत विभिन्न समय पर सुनवाई चल रही थी. घटना के बाद से दोनों अभियुक्त 13 वर्षों से जेल में कैद थे. सोमवार मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल की गई . जहां सरकारी अधिवक्ता रंजीत राय एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण कुंडू मौजूद थे. केश की सुनवाई एडीजे (स्पेशल) लोकेश पाठक ने सभी सबूतों पर गौर करते हुए मृतका के पति रंजीत मजूमदार पर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए अभियुक्त को केश से बरी करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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