सभी छह आरोपी भेजे गये जेल
दुर्गापुर. निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को शुक्रवार को महकमा अदालत में पेश किया गया. अदालत ने केस को एसीजेएम कोर्ट से स्थानांतरित कर अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) को सौंप दिया. सभी आरोपियों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है.
जमानत याचिका खारिज, शनिवार से सुनवाई
छह आरोपियों में शेख शफीक और रियाजुद्दीन शेख पर डकैती और छिनताई के आरोप हैं. उनकी ओर से लीगल एड की अधिवक्ता पूजा कुर्मी ने जमानत याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. चार मुख्य आरोपी वासिफ अली (पीड़िता का सहपाठी), अपू बाउरी, शेख नसीरुद्दीन और शेख फिरदौस भी न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं. शनिवार से इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट में शुरू होगी.
चार्जशीट जमा, पुलिस की प्रारंभिक जांच पूरी ः पुलिस ने गुरुवार को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. चार्जशीट के अनुसार, वासिफ अली, अपू बाउरी, शेख नसीरुद्दीन और शेख फिरदौस पर सामूहिक बलात्कार, जबरन वसूली और डकैती का आरोप है. जबकि शफीक शेख और रियाजुद्दीन शेख पर डकैती, छिनताई और अपहरण के आरोप हैं.
सरकारी पक्ष का बयान
सरकारी अधिवक्ता विभाष चटर्जी ने बताया कि न्यायाधीश को सभी प्रमाण और सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव के रूप में सौंप दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट का एक हिस्सा कोलकाता में लंबित है, जो उपलब्ध होते ही अदालत में जमा कर दिया जायेगा.
10 अक्तूबर की रात करीब 8:00 बजे मेडिकल कॉलेज की छात्रा अपने सहपाठी वासिफ अली के साथ भोजन के लिए निकली थी. तभी कुछ युवकों ने छात्रा को घसीटकर परानगंज के जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. बाद में दो अन्य युवक मौके पर पहुंचे और छात्रा से रुपये व मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गये. पीड़िता ने कॉलेज लौट कर अधिकारियों को घटना की जानकारी दी. शिकायत के बाद पुलिस ने 48 घंटों में पांच आरोपियों को दबोच लिया. फिर पीड़िता के सहपाठी वासिफ अली को भी हिरासत में लिया गया, जो बाद में गिरफ्तार हो गया.
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