Advertisement
जिम्मानामा मिले कंपनी को ही
रूपनारायणपुर : छापेमारी में जब्त कोयला का जिम्मेनामा कारखाना मालिक को देने के अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सालानपुर एरिया प्रबंधन ने अतिरिक्त जिला जज (तृतीय) के कोर्ट में क्रिमिनल मोशन दायर किया. इससे पूर्व अदालत के आदेश पर ही छापेमारी के बाद जब्त कोयला उद्योग मालिकों को मिल जाता था. इससे आर्थिक […]
रूपनारायणपुर : छापेमारी में जब्त कोयला का जिम्मेनामा कारखाना मालिक को देने के अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सालानपुर एरिया प्रबंधन ने अतिरिक्त जिला जज (तृतीय) के कोर्ट में क्रिमिनल मोशन दायर किया.
इससे पूर्व अदालत के आदेश पर ही छापेमारी के बाद जब्त कोयला उद्योग मालिकों को मिल जाता था. इससे आर्थिक नुकसान कम होता था. कोर्ट के आदेश के बाद कोयला बैद्य हो जाता था. सालानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चार दिसंबर, 2014 को पुलिस और इसीएल सुरक्षा विभाग ने जय दादी की रिफैक्ट्री पर छापेमारी की थी. मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर 44 टन कोयला जब्त किया गया था.
रिफैक्ट्री में पिकअप वैन और साइकिल से अवैध कोयला लेने का मामला दर्ज हुआ.
पुलिस ने जब्त कोयला इसीएल के जिम्मेनामा में सौंप दिया. रिफैक्ट्री के मालिक संजय पारिख ने जब्त कोयला का जिम्मेनामा उन्हें देने के लिये आसनसोल एसीजेएम कोर्ट में अपील की. कोयले का जिम्मेनामा लेने के लिए दस लाख रुपये का बांड जमा देने का प्रस्ताव रखा. 11 फरवरी, 2015 को अदालत ने कोयला का जिम्मेनामा संजय को देने का आदेश जारी किया.
पुलिस ने अदालत के आदेश पर इसीएल को कोयला लौटाने को कहा. सालानपुर एरिया के सुरक्षा अधिकारी राजा पाल ने पुलिस को पत्र लिखा कि कोयला राष्ट्र की संपत्ति है और इसका मालिक कोल इंडिया है. इसलिये कोयला कंपनी के ही जिम्मेनामा में रहेगा. पुलिस ने श्री पाल ने क्रिमिनल मोशन फाइल करने की सलाह दी. श्री पारिख ने 11 मार्च को कोर्ट से दूसरा आदेश हासिल किया. इसमें कोर्ट ने 16 मार्च तक कोयले का जिम्मेनामा श्री पारिख को देने को कहा था.
मामले के आईओ ने अदालत को बताया कि इसीएल कोयले का जिम्मेनामा श्री पारिख को नहीं दे रही है. 24 मार्च को अदालत ने पुन: आदेश जारी किया कि 26 मार्च तक कोयले का जिम्मेनामा श्री पारिख को सौंपा जाय. लेकिन सालानपुर एरिया प्रबंधन ने एसीजेएम के आदेश को चुनौती देते हुए एडीजे (तृतीय) कोर्ट में क्रिमिनल मोशन फाइल कर दिया. प्रबंधन के अनुसार जरुरत पड़ी तो मामले को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया जायेगा. ताकि जब्त कोयले के जिम्मेनामा का अधिकार कारखाना मालिकों को न मिले. इससे कोयला चोरी पर अंकुश लगेगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement