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कोल इंडिया ने खान हादसों में मरनेवालों की अनुग्रह राशि बढ़ायी

सांकतोड़िया : कोल इंडिया लिमिटेड ने खान हादसों में कर्मचारियों की मौत पर मिलनेवाली अनुग्रह राशि बढ़ा कर 15 लाख करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसे तत्काल निर्धारित तिथि से लागू करने को कहा गया है. अब किसी कर्मचारी की खदान में काम के दौरान हादसे में अगर मौत होती है तो संबंधित […]

सांकतोड़िया : कोल इंडिया लिमिटेड ने खान हादसों में कर्मचारियों की मौत पर मिलनेवाली अनुग्रह राशि बढ़ा कर 15 लाख करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसे तत्काल निर्धारित तिथि से लागू करने को कहा गया है. अब किसी कर्मचारी की खदान में काम के दौरान हादसे में अगर मौत होती है तो संबंधित कर्मचारी के परिजनों को अनुग्रह राशि के तौर पर 15 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा.

कुछ दिनों पहले केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने एमसीएल प्रवास के दौरान ऐलान किया था कि कोयला कर्मचारियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 300 फीसदी तक किया जायेगा. इस तरह जो राशि पहले 5 लाख थी उसे अब 15 लाख रुपये कर दिया गया है.

कोयला मंत्री के ऐलान के बाद कर्मचारियों ने इस पर खुशी जतायी थी, लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन ने भी मंत्री की घोषणा को लागू करने तत्परता दिखाते हुए इसका आदेश जारी कर दिया गया है. जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में ठेका के लिए निकाले जाने वाले सभी टेंडर के एनआईटीएस में राशि के भुगतान के प्रावधान को शामिल किया जाएगा. किसी कारणवश तय अवधि में ठेकेदार अगर निर्धारित अनुग्रह राशि भुगतान करने में विफल रहने पर डीजीएमएस से प्रमाणित करने पर संबंधित कंपनी मृतक मजदूर के आश्रित को यह राशि उपलब्ध करायेगी.

बाद में ठेकेदारों के बकाया से उक्‍त राशि की वसूली कंपनी करेगी. कोयला खदानों में घातक हादसों में मृत्‍यु हो जाने पर अब कोयला कामगार के आश्रितों को 15 लाख रुपये अनुग्रह राशि (एक्‍सग्रेसिया) मिलेगी. 11 नवंबर को दिल्ली में हुई कोल इंडिया बोर्ड की 394 वीं बैठक में अनुग्रह राशि को बढ़ाने की मंजूरी दी गयी थी .

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार इसका लाभ 7 नवंबर 2019 से मिलेगा. इसका मतलब यह है इस तिथि से प्रभावित होने कर्मियों के संबंधित आश्रितों को इस राशि का भुगतान किया जा सकेगा. इसमें कांट्रेक्ट पर काम करने वालों को भी शामिल किया गया है. हालांकि अनुग्रह राशि खदानों में गंभीर हादसों में कर्मियों की मौत के बाद मिलती है. लेकिन कर्मियों के आश्रितों के लिए यह बड़ी सहयोग होती है.

वर्तमान अनुबंध के मामलों में भी घातक खदान दुर्घटना में मरनेवाले मजदूर के आश्रितों को ठेकेदारों द्वारा 15 लाख रुपये अनुग्रह राशि दिया जायेगा. दुर्घटना का प्रमाण डीजीएमएस की ओर से दिया जायेगा. आश्रितों को भुगतान की जाने वाली राशि में ठेकेदारों को 10 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति संबंधित कंपनी करेगी. इसका पालन सभी कंपनियों को करने कहा गया है. यह आदेश ईसीएल सहित कोल इंडिया के सभी सहायक कंपनियों में जारी किया गया है.

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