बर्दवान : पिता की हत्या में पुत्र दोषी करार, सजा होगी आज
Updated at : 13 Dec 2018 12:27 AM (IST)
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बर्दवान : पिता की हत्या करने के आरोप में बर्दवान फास्ट ट्रेक कोर्ट (सेकेंड) अंजन कुमार दासगुप्ता ने आरोपी तथा बर्दवान नगर के लक्ष्मीपुर माठ निवासी कौशिक घोष को दोषी करार दिया. गुरुवार को उसकी सजा सुनायी जायेगी. सरकारी अधिवक्ता मोल्ला महातबउद्दीन ने बताया कि सिर्फ 13 महीने में सुनवाई पूरी हो गई. अदालत ने […]
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बर्दवान : पिता की हत्या करने के आरोप में बर्दवान फास्ट ट्रेक कोर्ट (सेकेंड) अंजन कुमार दासगुप्ता ने आरोपी तथा बर्दवान नगर के लक्ष्मीपुर माठ निवासी कौशिक घोष को दोषी करार दिया. गुरुवार को उसकी सजा सुनायी जायेगी.
सरकारी अधिवक्ता मोल्ला महातबउद्दीन ने बताया कि सिर्फ 13 महीने में सुनवाई पूरी हो गई. अदालत ने कौशिक को दोषी करार दिया. गुरुवार को आरोपी का बयान सुनने के बाद सजा सुनाई जायेगी. मशहूर फुटबॉलर तुषारकांति घोष ने दुर्गापुर स्थित कंपनी से रिटायर होने के बाद जीटी रोड के नजदीक जोडामंदिर में किराये के मकान में रहना शुरू किया था.
28 अक्तूबर, 2017 को आरोपी ने बर्दवान थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया. उसकी सूचना के बाद पुलिस को तुषारकांति का शव बरामद किया. उसने कहा कि रुपये की मांग पर हुए विवाद में उसने अपने पिता की हत्या की है. उसकी बहन सुदेषणा भादुडी ने अदालत में उसके खिलाफ बयान दर्ज कराया. सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल 11 गवाहों ने गवाही दी. कौशिक घोष का कोई अधिवक्ता नहीं था.
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