हत्याकांड में पिंटू यादव को मिली जमानत, कलकत्ता हाइकोर्ट के सिंगल बेंच ने दी सशर्त जमानत
Updated at : 21 Nov 2018 2:23 AM (IST)
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आसनसोल : रामनवमी के दौरान रेलपार इलाके में दो गुटों के बीच हुए संघर्ष में मौलाना इमामुल रशीदी के पुत्र की हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में रहे आरोपी पिंटू यादव की मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच से सशर्त जमानत मिल गई. न्यायाधीश जयमाल्या बागची ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते […]
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आसनसोल : रामनवमी के दौरान रेलपार इलाके में दो गुटों के बीच हुए संघर्ष में मौलाना इमामुल रशीदी के पुत्र की हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में रहे आरोपी पिंटू यादव की मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच से सशर्त जमानत मिल गई. न्यायाधीश जयमाल्या बागची ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दी. इसके बाद उसके जेल से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
उसके परिजनों ने कहा कि हाई कोर्ट से मिली जमानत की शर्त्त में कहा गया है कि आरोपी को पश्चिम बर्दवान जिले के बाहर रहना होगा. वह जहां भी रहेगा, वहां की स्थानीय पुलिस थाना में सप्ताह में एक बार हाजिरी देनी होगी. संबंधित कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए वह जिले में प्रवेश कर सकता है. सनद रहे कि इस मामले में जनवरी माह से कस्टडी ट्रायल की प्रक्रिया आरम्भ होनी है. जिसे लेकर सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इस बीच पिंटू को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई. पिंटू पेशे से टैक्सी चालक है.
उसके बड़े भाई विनोद यादव ने कहा कि कांड के दिन वह इलाके में नहीं था. तीन दिन के लिए अपने ग्राहक के साथ था. लेकिन पुलिस ने उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसा दिया. उन्होंने कहा कि उनका भाई पूरी तरह से निर्दोष है. अगर उनका भाई कहीं से भी दोषी होता तो वे स्वयं उसे कानून के हवाले कर देते. उन्होंने कहा कि उन्हें यकीं है कि कोर्ट में ट्रायल में भी उन्हें न्याय मिलेगा.
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