24 घंटे खुले रहेंगे बार

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कोलकाता: महानगर में रात के 12 बजे तक बंद हो जाने वाले बार अब 24 घंटे के लिए खुले रहेंगे. आबकारी विभाग की तरफ से जारी नये निर्देशिका पर गौर किया जाय तो अगर बार मालिक चाहे तो महानगर में 24 घंटे के लिए अपने बार खुले रख सकते है. इसके लिए बार मालिकों को […]

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कोलकाता: महानगर में रात के 12 बजे तक बंद हो जाने वाले बार अब 24 घंटे के लिए खुले रहेंगे. आबकारी विभाग की तरफ से जारी नये निर्देशिका पर गौर किया जाय तो अगर बार मालिक चाहे तो महानगर में 24 घंटे के लिए अपने बार खुले रख सकते है.

इसके लिए बार मालिकों को आबकारी विभाग को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. कोलकाता पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) राजीव मिश्र ने बताया कि इस निर्देशिका की एक कॉपी उनके पास भेजी गयी है.

क्या है शर्त
राजीव मिश्र ने बताया कि आबकारी विभाग के निर्देश के मुताबिक अगर बार में किसी तरह का कोई नृत्य संगीत (रेकार्डेड या लाइव) नहीं बजाया जाता है और लाइसेंस भी बिना नृत्य संगीत के बार के नाम पर जारी किया गया है तो ऐसे बार 24 घंटे तक खुले रह सकते हैं. इसके लिए उन बार के मालिकों को 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से बार का नियंत्रण करना और पुलिस की गाइडलाइन को मानना आवश्यक होगा. इस तरह के बार के प्रबंधकों को ध्यान देना होगा कि रात को अगर बार खोल कर रखते हैं तो वहां मौजूद हर व्यक्ति का उनके पास रिकार्ड रखना होगा. उन पर निगरानी रखनी होगी, तोकि नशे में कोई कहीं हुड़दगई न करे. रात के माहौल को अशांत न करे. ऐसे में गाइडलाइल का सही से पालन हो तो बार मालिक चाहे तो सारी रात व 24 घंटे अपने बार खोल सकेंगे.

सिंगिंग बार के लिए शर्त
राजीव मिश्र ने बताया कि आबकारी विभाग के नये निर्देश के मुताबिक जिन बार में बार बालाएं वहां आने वाले लोगों के सामने संगीत प्रस्तुत करती हैं. उन बार के मालिकों को पहले की तरह ही 12 बजे बार को बंद कर देना होगा. दुर्गापूजा को देखते हुए अगर बार के मालिक चाहे तो 12 बजे के बाद पहले एक घंटा यानी 12 से एक बजे तक अतिरिक्त 10 हजार रुपये शुल्क अदा कर बार खुला रख सकते हैं. इसके बाद एक से दो बजे तक बार खुला रखने के लिए 20 हजार रुपये और यानी 12 से दो बजे तक बार खुला रखने के लिए 30 हजार रुपये शुल्क आबकारी विभाग को चुकाना होगा. इसके लिए पहले से ही आबकारी विभाग को शुल्क चुका कर उनसे इसकी अनुमति लेनी होगी. नया निर्देश न आने तक यह निर्देश लागू रहेगा.

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