नाबालिगों के साथ यौन संबंध बनानेवाले ग्राहकों को भी मिली सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :20 Nov 2019 1:55 AM (IST)
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कोलकाता : वर्ष 2009 के एक मामले में पूर्व मेदिनीपुर की हल्दिया की फास्ट ट्रैक अदालत ने मानव तस्करी में शामिल होने के मामले में 10 दोषियों को सजा सुनायी. सजा के तहत तीन से 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी है. हल्दिया की फास्ट ट्रैक अदालत के सरकारी वकील दिलीप […]
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कोलकाता : वर्ष 2009 के एक मामले में पूर्व मेदिनीपुर की हल्दिया की फास्ट ट्रैक अदालत ने मानव तस्करी में शामिल होने के मामले में 10 दोषियों को सजा सुनायी. सजा के तहत तीन से 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी है.
हल्दिया की फास्ट ट्रैक अदालत के सरकारी वकील दिलीप शी ने बताया कि दोषियों में दो लोगों, वेश्यालय के मालिक और प्रबंधक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी. वहीं, वेश्यालय के पांच कर्मचारियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनायी गयी. राज्य में पहली बार ग्राहकों को नाबालिगों से पैसों के एवज में यौन संबंध कायम करने के आरोप में दोषी पाया गया और तीन ग्राहकों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी.
इस मामले में सीआइडी ने 15 पीड़ितों को उद्धार किया था, जिनमें 12 नाबालिग थीं. बचायी गयीं ज्यादातर पीड़िताएं नेपाल से तस्करी कर लायी गयी थीं. इंटरनेशनल जस्टिस मिशन (आइजेएम) ने पीड़िताओं के उद्धार में सीआइडी की मदद की.
आइजेएम के निदेशक सप्तर्षी विश्वास ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ग्राहकों को पश्चिम बंगाल में दोषी करार दिया गया है. यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा और बच्चों के वाणिज्यिक तौर पर यौन उत्पीड़न की मांग की रोकथाम में यह मदद करेगा. उन्हें आशा है कि ग्राहक नाबालिगों से यौन संबंध की मांग करने में हिचकेंगे, क्योंकि उनके सामने कठोर सजा का खतरा रहेगा.
आइजेएम कोलकाता के संचालन निदेशक साजी फिलिप ने कहा कि वैश्विक तौर पर ऐसे मामलों में ग्राहकों को सजा देने की दर कम है. अदालत ने निर्देश दिया कि सजा के तहत लगाये गये जुर्माने को पीड़ितों को बतौर मुआवजा दिया जाये. दोषियों पर कुल 1,76,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया जो पीड़िताओं को मुआवजे के तौर पर दिया जायेगा.
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