मथुरा में कौन होगा मुख्य हिंदू पक्षकार? शाही ईदगाह मामले में SC का संकेत, जानें पूरा मामला
मथुरा जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का संकेत (AI)
UP News: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुख्य हिंदू पक्षकार कौन होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं. शीर्ष अदालत ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के पक्ष में अपनी मंशा जाहिर की है.
UP News: कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में किस हिंदू पक्षकार के वाद को मुख्य या ‘लीड केस’ माना जाए, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं. जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले को दोबारा विचार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के पक्ष में है. शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 2 सितंबर तक स्थगित कर दी.
बिना नोटिस के मुख्य वाद तय करने पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल अर्जी किसी अन्य मुद्दे से संबंधित थी, लेकिन सभी वादियों को नोटिस दिए बिना ही यह तय कर दिया गया कि कौन सा वाद मुख्य मुकदमा होगा. हाईकोर्ट ने एक अलग मुकदमे में शामिल हिंदू पक्ष को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि मान लिया था. इसी फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है.
हिंदू पक्ष ने भी हाईकोर्ट भेजने की मांग की
सुनवाई के दौरान कुछ हिंदू पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि मुख्य वाद तय करने के मुद्दे पर नए सिरे से फैसला होना चाहिए. उन्होंने मामले को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की मांग की. पीठ ने भी संकेत दिया कि वह मामले को हाईकोर्ट भेजने के पक्ष में है.
2 सितंबर तक टली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई को सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकारों से कहा था कि वे आपस में बातचीत कर यह तय करें कि इस विवाद में कौन सा मुकदमा ‘लीड केस’ होना चाहिए. इसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई थी. बुधवार को हुई सुनवाई के बाद अब मामले को 2 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है.
कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट इस विवाद से जुड़े मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्षों की ओर से दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इनमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 मई 2023 के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील भी शामिल है, जिसके तहत मथुरा जिला अदालत में लंबित विवाद से जुड़े सभी मामलों को हाईकोर्ट ने अपने पास स्थानांतरित कर लिया था. इसके अलावा, हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भी अपील लंबित है, जिसमें एक हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि मानते हुए उसके वाद को मुख्य मामला घोषित किया गया था.
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By खुशबू कुमारी
खुशबू कुमारी पिछले तीन वर्षों से पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में प्रभात खबर में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने पटना विमेंस कॉलेज, से मास कम्युनिकेशन में स्नातक किया है तथा वर्तमान में इग्नू से मास्टर ऑफ आर्ट्स (मास कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया) की पढ़ाई कर रही हैं. उन्हें जनहित से जुड़ी खबरों, डिजिटल पत्रकारिता, समाचार लेखन, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन में विशेष रुचि है. वे राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों पर शोधपरक, तथ्यपरक और पाठकों के लिए उपयोगी डिजिटल कंटेंट तैयार करती हैं. उनका उद्देश्य पाठकों तक विश्वसनीय, स्पष्ट और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है, ताकि समाचार केवल सूचना का माध्यम न होकर समाज के लिए उपयोगी साबित हों.
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