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माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद, उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा

माफिया अतीक अहमद पर अब तक करीब 100 के गंभीर मुकदमे दर्ज हुए हैं. उसके खिलाफ 57 मुकदमों का ट्रायल चल रहा है. उमेश पाल अपहरण कांड पहला मामला है, जिसमें अतीक दोषी पाया गया है. उसके भाई अशरफ को दोषी नहीं पाया गया है.

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद व तीन अन्य आरोपियों को उमेश पाल अपहरण मामले एमपी-एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और वकील खान हनीफ दोषी करार दिये गये थे. 364 ए और 120 बी में सभी को दोषी पाया गया है. बाकी सात अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. दो आरोपियों आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्त को भगोड़ा घोषित किया गया है. इनके खिलाफ एनबीडब्लू जारी किया गया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिये हैं.

57 मुकदमों का चल रहा ट्रायल

अतीक अहमद पर जरायम की दुनियां में कदम रखने के बाद से अब तक करीब 100 के गंभीर मुकदमें दर्ज हुए हैं. उसके खिलाफ 57 मुकदमों का ट्रायल चल रहा है. उमेश पाल अपहरण कांड पहला मामला है, जिसमें अतीक दोषी पाया गया है. इससे पहले कई मुकदमों में जज ने खुद को अलग किया, या तो गवाह रहा न मिला.

Also Read: Atique Ahmed: माफिया अतीक चार साल बाद पहुंचा प्रयागराज, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भेजा गया था गुजरात की जेल
पूजा पाल ने कहा अखिलेश भी नहीं पसंद करते अतीक को

इससे पहले उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट के सजा के ऐलान से पहले राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने कहा कि अखिलेश यादव की सोच अपराधियों के खिलाफ है. वह पीड़ित महिलाओं का दर्द समझते हैं. अतीक अहमद को अखिलेश यादव भी पंसद नहीं करते हैं. उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे. इसी मामले को लेकर अतीक गिरोह से उनकी अनबन चल रही थी. अ​तीक गिरोह ने इसे लेकर उमेश पाल का अपहरण भी किया था, जिस पर आज कोर्ट को फैसला सुनाना है.

अतीक चार बाद पहुंचा है प्रयागराज

माफिया अतीक अहमद लगभग चार साल बाद प्रयागराज पहुंचा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे अप्रैल 2019 में गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया था. साबरमती जेल से उसकी वीडियो कांफ्रेंसिंग से प्रयागराज कोर्ट में पेशी होती थी. अब 28 मार्च को अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण के मामले में सजा सुनायी गयी है.

सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था राज्य से बाहर

माफिया अतीक अहमद को अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की किसी जेल में रखने का आदेश दिया था. लखनऊ के बिल्डर मोहित जायसवाल को देवरिया जेल में ले जाकर पीटने का मामला समाने आने को बाद यह आदेश जारी हुआ था. 3 जून 2019 को अतीक अहमद को विमान से अहमदाबाद ले जाया गया था.

लखनऊ में हो चुकी है एक बार पेशी

लगभग एक साल पहले अतीक अहमद को राजू पाल हत्याकांड मामले में लखनऊ की कोर्ट में पेश किया गया था. तब भी उसे साबरमती जेल से लखनऊ लाया गया था. कोर्ट में पेशी के बाद उसने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी.

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