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'भावनाओं को इस सीमा तक नहीं...' पीएम मोदी पर अभद्र पोस्ट के मामले में हाई कोर्ट सख्त

Updated at : 09 Jun 2025 9:23 AM (IST)
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Allahabad High Court

Allahabad High Court

Allahabad High Court: याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि फेसबुक पर की गई पोस्ट भावनाओं में बहकर की गई थीं, इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ याचिकाकर्ता के पोस्ट में सरकार के मुखिया के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है.

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आरोपी अजीत यादव की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप करने योग्य मामला नहीं है.

पीएम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि फेसबुक पर की गई पोस्ट भावनाओं में बहकर की गई थीं, इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ याचिकाकर्ता के पोस्ट में सरकार के मुखिया के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है. लेकिन दायर याचिका को न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने नामंजूर कर दिया.

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फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपने 3 जून के निर्णय में कहा था कि भावनाओं को इस सीमा तक नहीं बहने दिया जा सकता कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को बदनाम किया जाए. बताया गया है कि अजीत यादव ने फेसबुक पर तीन आपत्तिजनक पोस्ट की थीं, जिनमें प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। पुलिस ने इन पोस्ट्स के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

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Shashank Baranwal

लेखक के बारे में

By Shashank Baranwal

जीवन का ज्ञान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पेशे का ज्ञान MCU, भोपाल से. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के नेशनल डेस्क पर कार्य कर रहा हूँ. राजनीति पढ़ने, देखने और समझने का सिलसिला जारी है. खेल और लाइफस्टाइल की खबरें लिखने में भी दिलचस्पी है.

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