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Meerut News: मेरठ जेल में कैदी की हत्या, बंदी रक्षक, हेड वार्डन निलंबित

Updated at : 14 Apr 2024 12:18 PM (IST)
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Meerut News: मेरठ जेल में कैदी की हत्या, बंदी रक्षक, हेड वार्डन निलंबित

Meerut News तेजाब कांड के आरोपी एक युवक की मेरठ जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिवारीजनों ने इसे साजिशन हत्या बताया है. इस मामले में जेल के चार कर्मचारियों को निलंबित किया गया है.

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मेरठ: जिला जेल (Meerut News) में कैदी की हत्या मामले में डीजी जेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो बंदी रक्षक व दो हेड वार्डन को निलंबित कर दिया है. साथ ही मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. डीजी जेल एसएन साबत ने मामले की जांच डीआईजी जेल सुभाष चंद्र शाक्य को दी है.

तेजाब कांड का आरोपी था मृतक
मेरठ जिला जेल (Meerut News) में शनिवार को तेजाब कांड के आरोपी कैदी रोहित (30) की हत्या कर दी गई थी. रोहित और उसका साथी शिक्षिका पर तेजाब फेंकने के मामले में उम्रकैद की सजा हुई थी. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आ गया था. लेकिन पीड़ित पक्ष की याचिका के बाद जमानत रद्द करके रोहित को 9 अप्रैल को फिर से जेल भेज दिया गया था. शनिवार सुबह जब रोहित सोकर नहीं उठा तो सुरक्षाकर्मियों ने जेल प्रशासन को इसकी सूचना दी. आनन-फानन में रोहित को जेल अस्पताल ले जाया गया. जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. रोहित की मौत की सूचना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

परिवारीजनों ने जताई साजिश की आशंका
जेल में हत्या के मामले की जानकारी जब डीजी जेल एसएन साबत को हुई तो उन्होंने (Meerut Jail) बंदी रक्षक संजय राणा, सनोज, हेड वार्डन रविंद्र सिंह और हरिशंकर को इस मामले में निलंबित किया है. इस मामले में मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. उधर रोहित की मौत के बाद उसे परिवारीजनों ने जमकर हंगामा मचाया. परिवारीजनों का आरोप है कि जेल में रोहित का सामान व रुपया भी छीन लिया गया. साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है. उन्होंने जेल में बंद दूसरे कैदी पर ही हत्या का आरोप लगाया है.

ये है मामला
रोहित ने 2018 में शताब्दी नगर की एक शिक्षिका पर तेजाब फेंका था. जिससे वो 70 प्रतिशत झुलस गई थी. इस मामले में छह लोगों को जेल भेजा गया था. 14 जनवरी को रोहित को उम्रकैद की सजा हुई थी. बाद में रोहित को 24 फरवरी 2024 को जमानत मिल गई. पीड़ित पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने रोहित की जमानत रद्द कर दी थी. इसी के बाद वो दोबारा जेल गया था.

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Amit Yadav

लेखक के बारे में

By Amit Yadav

UP Head (Asst. Editor)

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