Mukhtar Ansari News: सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार से मांगा जवाब, जानें क्या है मामला

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Mukhtar Ansari News: सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार से मांगा जवाब, जानें क्या है मामला

Supreme Court ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार 9 अप्रैल तक जवाब मांगा है. ये याचिका 10 अप्रैल को मुख्तार की फतेहा में शामिल होने से संबंधित है.

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लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को (Mukhtar Ansari News) जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की उस याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने 10 अप्रैल को अपने पिता मुख्तार अंसारी की फातेहा (विशेष प्रार्थना) में शामिल होने की अनुमति मांगी है. गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. लेकिन अब्बास अंसारी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया था.

फातेहा में शामिल होने की अनुमति मांगी
शुक्रवार को अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के वकील ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि अब्बास अंसारी की अंतिम संस्कार में शामिल होने की याचिका समय पर अदालत में सूचीबद्ध नहीं हो सकी और अंतिम संस्कार हो चुका है. अब उन्हें याचिका में संशोधन करने और 10 अप्रैल को होने वाली फातेहा में शामिल होने की अनुमति दी जाए. वह खुद ही आज संशोधित याचिका दायर करेंगे.

अंतिम संस्कार में नहीं हो पाया था शामिल
इस पर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के वकील ने शुरू में अंतिम संस्कार पहले होने की बात कही है और याचिकाकर्ता रिट याचिका में संशोधन करना चाहता है ताकि वह 10 अप्रैल को होने वाली ‘फातेहा’ में शामिल हो सके. इस पर नोटिस जारी करें और नौ अप्रैल तक इसपर जवाब मांगें. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संशोधित याचिका की प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील को उपलब्ध कराएं. पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई नौ अप्रैल को होगी.

कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी
गौरतलब है कि कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिता मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी. लेकिन हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी. इसके बाद अब्बास के वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे. लेकिन वहां से भी अब्बास को राहत नहीं मिली थी.

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