Ayodhya News: गोसाईगंज से BJP MLA खब्बू तिवारी की विस सदस्यता निरस्त, एक मामले में काट रहे पांच साल की जेल

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 09 Dec 2021 2:30 PM

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अयोध्या के गोसाईगंज से भाजपा के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को सोमवार को एक विशेष अदालत ने कॉलेज में दाखिला के लिए फर्जी अंकपत्र (मार्कशीट) के इस्तेमाल संबंधी 28 साल पुराने मामले में पांच साल जेल की सजा सुनायी थी.

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Lucknow News: अयोध्या के गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई है. अक्टूबर माह में ही एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें फर्जी मार्कशीट के दम पर कॉलेज में एडमिशन लेने के मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई थी.

जानकारी के मुताबिक, अयोध्या के गोसाईगंज से भाजपा के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को अक्टूबर माह में एक एमपी-एमएलए अदालत ने कॉलेज में दाखिला के लिए फर्जी अंकपत्र (मार्कशीट) के इस्तेमाल संबंधी 28 साल पुराने मामले में पांच साल जेल की सजा सुनायी थी. विशेष न्यायाधीश पूजा सिंह ने यह फैसला सुनाया था. आदेश के बाद ही अदालत में मौजूद खब्बू तिवारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था. दरअसल, पूरा मामला 1992 से जुड़ा है. साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने तीन लोगों के खिलाफ फर्जी मार्कशीट के आधार पर एडमिशन लेने का मुकदमा दर्ज करवाया था. आरोपी फूलचंद यादव ने बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा 1986 में अनुत्तीर्ण रहने और बैक पेपर परीक्षा के उपरांत भी बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया था.

गौरतलब है कि पांच साल की सजा मिलते ही खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता खतरे में आ गई थी. कानून के मुताबिक दो साल से अधिक की सजा पर सजा की तारीख से ही सदस्यता समाप्त किए जाने का प्रावधान है. इसी क्रम में गुरुवार को खब्बू तिवारी की सदस्यता को समाप्त करने का फैसला किया गया है. इस फैसले के बाद से अयोध्या के गोसाईगंज में विधायकी का चुनाव लड़ने का ख्वाब देखने वाले दूसरे नेताओं के सपने बड़े हो गए हैं. वे भाजपा का टिकट हथियाने के लिए लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में अपना गणित बनाने में व्यस्त हो गए हैं.

यहां यह जानना जरूरी है कि गोसाईगंज से भाजपा विधायक खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता सजायाफ्ता होने के चलते रद्द. मौजूदा विधानसभा में अपराधी होने के चलते सदस्यता गंवाने वाले ये चौथे विधायक है. इससे पहले भाजपा विधायक अशोक चंदेल, कुलदीप सिंह सेंगर और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई थी.

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