ePaper

मुख्तार अंसारी के बेटों की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लगायी रोक

Updated at : 21 Oct 2020 10:10 PM (IST)
विज्ञापन
मुख्तार अंसारी के बेटों की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लगायी रोक

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दो बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ डालीबाग की एक संपत्ति पर निर्माण करने के मामले दर्ज प्राथमिकी पर विवेचना के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है.

विज्ञापन

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दो बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ डालीबाग की एक संपत्ति पर निर्माण करने के मामले दर्ज प्राथमिकी पर विवेचना के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है.

अदालत ने हालांकि दोनों को विवेचना में सहयेाग करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति संगीता यादव की पीठ ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की याचिका पर पारित किया है.

याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं जेएन माथुर , एचजीएस परिहार और अरुण सिन्हा ने पक्ष रखा. माथुर ने तर्क दिया कि प्राथमिकी को पढ़ने से ही याचियों के खिलाफ प्रथमदृष्टया कोई अपराध नहीं बनता.

उन्होंने कहा कि जब अपराध करने की बात कही जा रही है, तब तो याचियों का जन्म भी नहीं हुआ था और दुर्भावना के कारण यह प्राथमिकी लिखायी गयी है. वहीं, महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है.

गौरतलब है कि 27 अगस्त, 2020 को हजरतगंज पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि याचियों ने डालीबाग जैसे पॉश इलाके में एक जमीन पर धोखाधड़ी करके लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से निर्माण हेतु उसका नक्शा पास करा लिया था.

विज्ञापन
Agency

लेखक के बारे में

By Agency

Agency is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola