Abbas Ansari News: अब्बास अंसारी गाजीपुर पहुंचा, पिता मुख्तार की कब्र पर आज पढ़ेगा फातिहा

Updated at : 10 Apr 2024 12:42 PM (IST)
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Abbas Ansari News: अब्बास अंसारी गाजीपुर पहुंचा, पिता मुख्तार की कब्र पर आज पढ़ेगा फातिहा

मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की 28 मार्च को हार्ट अटैक से बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी. कासगंज जेल में बंद होने के कारण अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाया था. अब उसे फातिहा में शामिल होने की अनुमति मिली है.

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लखनऊ: मऊ से विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari News) बुधवार सुबह गाजीपुर पहुंच गया. मंगलवार देर शाम कासगंज जेल से उसे गाजीपुर के लिए निकला था. सु्प्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को तीन दिन की अंतरिम बेल दी है. इन तीन दिनों में अब्बास 10 अप्रैल को अपने पिता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा. इसके बाद उसे गाजीपुर जेल में रखा जाएगा. 11 व 12 अप्रैल को वो अपने परिवारीजनों से मिलेगा. 13 अप्रैल को अब्बास को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं दी है.

28 मार्च को हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत
मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को हार्ट अटैक से बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी. कासगंज जेल में बंद होने के कारण अब्बास अंसारी पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाया था. उसने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. लेकिन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो पाई थी. अब 10 अप्रैल को मुख्तार अंसारी की फातिहा (विशेष प्रार्थना) है. जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari News) के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधित याचिका दाखिल करके फातेहा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. इसी याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है.

अंतिम संस्कार में नहीं हो पाया था शामिल
गौरतलब है कि कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिता मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी. लेकिन हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी. इसके बाद अब्बास के वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे. लेकिन वहां से भी अब्बास के मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है.

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Amit Yadav

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By Amit Yadav

UP Head (Asst. Editor)

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