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सुप्रीम कोर्ट ने वृक्षारोपण मामले उत्तरप्रदेश सरकार को लगायी फटकार, कहा दोषी अफसरों को भेज सकते हैं जेल

नयी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने ताज संरक्षित क्षेत्र यानी टीटीजेड में पेड लगाने के मामले में उत्तरप्रदेश सरकार को जबरदस्त फटकार लगायी है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में जरूरत पडी तो दोषी अफसरों को जेल भेज दिया जायेगा. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आदेश के बावजूद सरकारी अफसरों ने पेड […]

नयी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने ताज संरक्षित क्षेत्र यानी टीटीजेड में पेड लगाने के मामले में उत्तरप्रदेश सरकार को जबरदस्त फटकार लगायी है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में जरूरत पडी तो दोषी अफसरों को जेल भेज दिया जायेगा. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आदेश के बावजूद सरकारी अफसरों ने पेड नहीं लगाये और लगता है कि इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार की फसल लहलहा रही है. शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने और इस मामले में रोडमैप के साथ आज के आदेश दिये हैं.
उल्लेखनीय है कि ताज क्षेत्र में उत्तरप्रदेश सरकार ने सडक चौडी करने के लिए पेडों की कटाई की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि एक पेड के बदले दस गुणा पेड इलाके में लगाये जायें. इस मामले में उत्तरप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पहले शपथपत्र में इनकी संख्या 15 हजार बतायी.
शीर्ष अदालत ने वकील एडीएन राव की कमेटी को मौके पर जाकर निरीक्षण करने का आदेश दिया था. आठ फरवरी को कमेटी ने पूरे इलाके की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी. रिपोर्ट में बताया गया कि इलाके में करीब पांच हजार पेड ही लगाये गये हैं, पर सरकार ने इनकी देखभाल के लिए भी इंतजाम नहीं किया है.
सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने कडी नाराजगी प्रकट की. उन्होंने कहा कि इससे यह लगता है कि अफसर काम नहीं करना चाहते हैं और उन्हें कोर्ट के आदेशों की भी परवाह नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे अधिकारियों को जेल में डाला जा सकता है और मामले की जांच भी सीबीआइ से करायी जा सकती है.

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