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आजम खान भू-माफिया घोषित, यूपी के पूर्व अपर महाधिवक्ता ने बताया षड्यंत्र

Updated at : 20 Jul 2019 6:42 PM (IST)
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आजम खान भू-माफिया घोषित, यूपी के पूर्व अपर महाधिवक्ता ने बताया षड्यंत्र

लखनऊ : बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर महाधिवक्ता जफरयाब जीलानी ने रामपुर जिला प्रशासन की ओर से सपा सांसद आजम खान को भू-माफिया घोषित किये जाने के फैसले को गैर-कानूनी करार दिया है. जीलानी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि रामपुर प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय सांसद आजम […]

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लखनऊ : बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर महाधिवक्ता जफरयाब जीलानी ने रामपुर जिला प्रशासन की ओर से सपा सांसद आजम खान को भू-माफिया घोषित किये जाने के फैसले को गैर-कानूनी करार दिया है. जीलानी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि रामपुर प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय सांसद आजम खां को भू-माफिया घोषित किये जाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की ओछी नियत और मुसलमानों को बदनाम करने का षड्यंत्र है.

इसे भी देखें : यूपी सरकार ने सपा सांसद आजम खान को घोषित किया भू-माफिया, 10 दिन में 23 मुकदमे दर्ज

उन्होंने कहा कि खान के बयान से साबित होता है कि उन्होंने 10-12 साल पहले बैनामा कराकर जो जमीन अपने विश्वविद्यालय के लिए हासिल की थी, उनको बुनियाद बनाकर उन्हें भू-माफिया घोषित किया गया है, जबकि हिंदुस्तान के कानून में किसी भी बैनामे को रद्द करने का अधिकार सिर्फ दीवानी अदालत को प्राप्त है.

उन्होंने कहा कि विशेष स्थिति में राजस्व अदालत भी किसी विशेष कारण से किसी बेनामी को अमान्य मानकर नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन जिलाधिकारी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है. जीलानी ने कहा कि अगर बैनामा करने वालों के साथ कोई धोखाधड़ी या जबरदस्ती की गयी है, तो उसमें भी फैसला फौजदारी या दीवानी की अदालत करेगी, न कि जिलाधिकारी और ऐसे में जिलाधिकारी का आजम खान को भूमाफिया घोषित करने का आदेश पूरी तरह गैर-कानूनी और संविधान तथा न्याय प्रणाली के विरुद्ध है.

मालूम हो कि रामपुर जिला प्रशासन ने सपा सांसद और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को पिछले दिनों भू-माफिया घोषित कर दिया था, उनके खिलाफ यह कार्रवाई जमीन कब्जा करने का मुकदमा दर्ज होने के बाद की गयी थी.

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