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मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की एक त्वरित अदालत ने मंदबुद्धि किशोरी को बहला-फुसला कर अगवा करने एवं उसके साथ बलात्कार के 10 साल पुराने मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास तथा 17 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह ने बताया, घटना वर्ष 2008 […]

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की एक त्वरित अदालत ने मंदबुद्धि किशोरी को बहला-फुसला कर अगवा करने एवं उसके साथ बलात्कार के 10 साल पुराने मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास तथा 17 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह ने बताया, घटना वर्ष 2008 की है.

पांच नवंबर को हाईवे थाना क्षेत्र निवासी मंदबुद्धि किशोरी के पिता ने थाना हाईवे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम लखुना हाथरस निवासी अशोक कुमार उसकी बेटी को भगा ले गया है. न्यायाधीश विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने दोनों पक्षों के गवाहों, प्रस्तुत साक्ष्य एवं बहस के बाद अशोक कुमार को युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने का दोषी करार देते हुए सोमवार को आरोपी को दस वर्ष की सजा और 17 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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