उन्नाव गैंगरेप : पीड़िता ने 164 CrPC के तहत सीबीआई कोर्ट में दर्ज कराया बयान
Author Prabhat khabar digital desk
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लखनऊ : उन्नाव गैंगरेप मामले में पीड़िता ने आज सीबीआई कोर्ट के समझ अपना बयान दर्ज कराया. उसका बयान आईपीसी की धारा 164 CrPC के तहत दर्ज कराया गया है. ऐसी खबरें भी आ रही थीं कि सीबीआई आज पीड़िता और आरोपी विधायक को आमने-सामने बैठाकर उनसे पूछताछ कर सकती है. सूत्रों के हवाले से […]
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लखनऊ : उन्नाव गैंगरेप मामले में पीड़िता ने आज सीबीआई कोर्ट के समझ अपना बयान दर्ज कराया. उसका बयान आईपीसी की धारा 164 CrPC के तहत दर्ज कराया गया है. ऐसी खबरें भी आ रही थीं कि सीबीआई आज पीड़िता और आरोपी विधायक को आमने-सामने बैठाकर उनसे पूछताछ कर सकती है. सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक का ‘लाई डिटेक्टर टेस्ट’ भी हो सकता है, क्योंकि वे पूछताछ में बार-बार अपना बयान बदल रहे हैं.
इससे पहले सीबीआई ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके सहयोगी शशि सिंह से भी पूछताछ की है. विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अभी सीबीआई की रिमांड पर हैं. सीबीआई ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन सात दिनों की मिली है.
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गौरतलब है कि पीड़िता के पिता की मौत के बाद यह मामला हाईलाइटेड हुआ और मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया. पहले सीबीआई ने विधायक को हिरासत में लिया था, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि विधायक को गिरफ्तार किया जाये. कोर्ट के आदेश के बाद विधायक की गिरफ्तारी हुई.
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