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रोटोमैक के चेयरमैन विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल की जमानत अर्जी खारिज

लखनऊ : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमपी चौधरी ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल कोठारी की नियमित जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी. इससे पहले अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी भी ठुकरा दी थी. राहुल कोठारी इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. सीबीआई ने दोनों […]

लखनऊ : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमपी चौधरी ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल कोठारी की नियमित जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी. इससे पहले अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी भी ठुकरा दी थी. राहुल कोठारी इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. सीबीआई ने दोनों अभियुक्तों को सात बैंकों के साथ 3,376 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया था.

मालूम हो कि 24 फरवरी को अदालत ने इन दोनों अभियुक्तों को 11 दिन की सीबीआई हिरासत में सौंपने का आदेश दिया था. सात मार्च को रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद विक्रम कोठारी ने अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे खारिज करते हुए अदालत ने विक्रम कोठारी और राहुल कोठारी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था.

Prabhat Khabar Digital Desk
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