ePaper

मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी को मिली यह सजा, पढ़ें

Updated at : 10 Nov 2017 12:33 PM (IST)
विज्ञापन
मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी को मिली यह सजा, पढ़ें

बांदा: जिले की एक अदालत ने नाबालिग मूक बधिर लड़की के साथ बलात्कार करने के दोषी एक व्यक्ति को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवभूषण वर्मा ने आज यहां बताया कि 13 जनवरी 2014 को अर्ता कस्बे में शिवबरन रैदास नामक व्यक्ति घर के बाहर खेल रही 10 साल की मूक […]

विज्ञापन

बांदा: जिले की एक अदालत ने नाबालिग मूक बधिर लड़की के साथ बलात्कार करने के दोषी एक व्यक्ति को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवभूषण वर्मा ने आज यहां बताया कि 13 जनवरी 2014 को अर्ता कस्बे में शिवबरन रैदास नामक व्यक्ति घर के बाहर खेल रही 10 साल की मूक बधिर बालिका को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.

उन्होंने बताया कि लड़की ने इशारे से आरोपी की पहचान की थी। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैप्टन डी.पी.एन. सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल आरोपी शिवबरन को बलात्कार का दोषी मानते हुए उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

यह भी पढ़ें-
अयोध्या से निकाय चुनाव का प्रचार अभियान शुरू करेंगे योगी

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola