14.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी को मिली यह सजा, पढ़ें

बांदा: जिले की एक अदालत ने नाबालिग मूक बधिर लड़की के साथ बलात्कार करने के दोषी एक व्यक्ति को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवभूषण वर्मा ने आज यहां बताया कि 13 जनवरी 2014 को अर्ता कस्बे में शिवबरन रैदास नामक व्यक्ति घर के बाहर खेल रही 10 साल की मूक […]

बांदा: जिले की एक अदालत ने नाबालिग मूक बधिर लड़की के साथ बलात्कार करने के दोषी एक व्यक्ति को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है.सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवभूषण वर्मा ने आज यहां बताया कि 13 जनवरी 2014 को अर्ता कस्बे में शिवबरन रैदास नामक व्यक्ति घर के बाहर खेल रही 10 साल की मूक बधिर बालिका को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.

उन्होंने बताया कि लड़की ने इशारे से आरोपी की पहचान की थी। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैप्टन डी.पी.एन. सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल आरोपी शिवबरन को बलात्कार का दोषी मानते हुए उम्रकैद तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

यह भी पढ़ें-
अयोध्या से निकाय चुनाव का प्रचार अभियान शुरू करेंगे योगी

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel