योगी सरकार का बड़ा फैसला: सांप के काटने से होने वाली मौत राज्य आपदा, मृतक के परिजनों को 4 लाख की मिलेगी मदद

Author : संवाद न्यूज Published by : Prabhat Khabar Updated At : 11 Jul 2021 11:49 AM

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Yogi Government, UP Snake Bite : योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है. अब सांप के काटने से यदि किसी की मृत्यु होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा. शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सात दिन के भीतर सरकार की ओर से 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

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Yogi Government, UP Snake Bite : योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों को राज्य आपदा घोषित कर दिया है. अब सांप के काटने से यदि किसी की मृत्यु होती है तो वह सरकारी मुआवजे का हकदार होगा. शासन ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब सर्पदंश के मृतक के परिवार को सात दिन के भीतर सरकार की ओर से 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

इस आदेश के मुताबिक सर्पदंश के मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. घटना के 7 दिनों के भीतर उन्हें तय सरकारी मुआवजे की राशि दे दी जाएगी. यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा. राज्य में अब तक सर्पदंश से होने वाली मौतों में किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं था. बरसात के दिनों में तराई समेत गोरखपुर, देवरिया और आप-पास के जिलों में सर्पदंश से मौत के कई मामले सामने आते हैं.

यह प्रक्रिया होगी अनिवार्य : सर्पदंश से होने वाली हर मौत मामले में शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराना अनिवार्य होगा. विसरा रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगा. शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मौत सर्पदंश से ही हुई है, इसके प्रमाण के लिए विसरा रिपोर्ट जरूरी नहीं है. मृत्यु के बाद मृतक के पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही 7 दिनों के अंदर परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाए.

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विसरा से सर्पदंश की पुष्टि नहीं होती : मनोज कुमार सिंह के पत्र में स्टेट मेडिको लीगल सेल के हवाले से स्पष्ट किया गया है कि विसरा से सर्पदंश की कोई प्रासंगिकता नहीं है. इससे सर्पदंश की पुष्टि भी नहीं होती. इसलिए सहायता प्रदान करने में अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए विसरा रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है.

Posted By : Amitabh Kumar

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