ऑनर किलिंग के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास

Updated at : 10 Mar 2015 4:20 PM (IST)
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ऑनर किलिंग के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास

मेरठ (उप): ऑनर किलिंग के एक मामले में मेरठ की एक अदालत ने लड़की की हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.मेरठ अपर जिला न्यायाधीश कौशलेंद्र यादव ने घटना में मां पुष्पा और उसके बेटे दिनेश को परिवार की झूठी शान के लिए हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें […]

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मेरठ (उप): ऑनर किलिंग के एक मामले में मेरठ की एक अदालत ने लड़की की हत्या के मामले में मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.मेरठ अपर जिला न्यायाधीश कौशलेंद्र यादव ने घटना में मां पुष्पा और उसके बेटे दिनेश को परिवार की झूठी शान के लिए हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें कल आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

उल्लेखनीय है कि 21 सितंबर 2013 को शिवशक्ति नगर निवासी गजेंद्र ने थाना ब्रह्मपुरी में शिकायत दर्ज करायी थी कि बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर उसकी बेटी लक्ष्मी की हत्या कर दी.बहरहाल, पुलिस जांच में पता चला कि लक्ष्मी मोहल्ले के एक युवक से प्रेम करती थी। इससे नाराज उसकी मां और भाई ने रस्सी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी थी.अदालत ने दोनों पर पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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