Sambalpur News : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 12 साल की कैद

Published by : SUNIL KUMAR JSR Updated At : 17 Jul 2025 12:22 AM

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2013 का मामला : संबलपुर पॉक्सो कोर्ट ने पीड़िता को 15 लाख रुपये की सहायता राशि देने का आदेश दिया

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Sambalpur News : बामड़ा ब्लॉक गोविंदपुर थाना अंचल में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले किनाबगा गांव के आरोपी को संबलपुर पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुनायी है. आरोपी जयदेव बाघ किनाबगा गांव में गल्ले की किराना दुकान चलाता है. 2013 में उसकी दुकान पर एक 16 साल की नाबालिग सामान खरीदने आयी थी. जयदेव ने उससे दुष्कर्म किया था. बाद में नाबालिग के गर्भवती होने पर जयदेव ने डरा धमका कर नाबालिग का गर्भपात करा दिया था. पीड़िता ने 30 अगस्त 2016 को जयदेव के खिलाफ गोविंदपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. संबलपुर पॉक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने पर जयदेव को 12 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार जुर्माना का सजा सुनायी. जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त जेल की सजा काटने का आदेश दिया. जिला कानून प्राधिकरण सेवा सचिव को पीड़िता को 15 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने को आदेश दिया है.

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