Rourkela News: बंडामुंडा मुख्य सड़क के चौड़ीकरण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-320डी (एनएच-320डी) के निर्माण कार्य को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने कवायद तेज कर दी है. बुधवार को एनएचएआइ की ओर से माइक से प्रचार कर इस परियोजना की जद में आने वाली सभी दुकानों एवं मकानों के मालिकों को अगले सात दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा गया. एक अनुमान के मुताबिक, एनएचएआइ की इस कवायद से एक हजार से अधिक मकान व दुकानों पर बुलडोजर चलेगा.
एनएचएआइ ने सात दिन की दी मोहलत, 30 से होगी कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, 30 अक्तूबर से एनएच विभाग की ओर से निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की जानी है. इसे लेकर एनएचएआइ ने साफ संकेत दिया है कि 30 अक्तूबर अल्टीमेटम की अंतिम तिथि होगी. इसके बाद किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जायेगी. एनएच विभाग की ओर से सड़क किनारे जिन दुकानों व घरों को चिह्नित किया गया है, उनके मालिकों से कहा गया है कि वे सात दिन के अंदर खुद अपना सामान हटा लें, अन्यथा 30 अक्तूबर के बाद विभागीय कार्रवाई करते हुए उक्त घरों और दुकानों को तोड़ा जायेगा. एनएच-320डी के तहत बंडामुंडा की मुख्य सड़क को 15 मीटर तक चौड़ा किया जायेगा, जिसमें सड़क के दोनों ओर 7.5-7.5 मीटर तक चौड़ीकरण किया जायेगा. इसके लिए एनएच विभाग की ओर से पहले ही दुकानों और मकानों को चिह्नित किया जा चुका है. इस फरमान के बाद प्रभावित दुकानदारों और मकान मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है.
केवल चिह्नित हिस्से से हटेगा अतिक्रमण : एनएच जेइ
एनएच विभाग की जूनियर इंजीनियर ज्योत्स्नामई बिस्वाल से बताया कि बंडामुंडा की मुख्य सड़क के दाहिने और बाईं ओर स्थित दुकानों एवं मकानों के सामने जितनी जगह चिह्नित की गयी है, केवल उतनी ही जगह अधिग्रहित की जायेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानें और मकान पूरी तरह से नहीं तोड़े जायेंगे, बल्कि सिर्फ चिह्नित हिस्से पर ही कार्य किया जायेगा. ज्योत्स्नामई बिस्वाल ने बताया कि चिह्नित क्षेत्र में दुकानों और मकानों के आगे का केवल शेड या बढ़ा हुआ हिस्सा ही प्रभावित होगा. मुख्य सड़क के दाहिनी ओर लगभग 600 दुकानें और मकान, जबकि बाईं ओर करीब 450 दुकानें और मकान इस प्रक्रिया में चिह्नित किये गये हैं.
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