समीर वानखेड़े के पिता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर आज बॉम्बे हाइकोर्ट में सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Nov 2021 7:33 AM
बॉम्बे हाई कोर्ट आज यानी शुक्रवार को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करेगा. बता दें, समीर वानखेड़े के पिता ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के ट्वीट और बयानों के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट आज यानी शुक्रवार को एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करेगा. बता दें, समीर वानखेड़े के पिता ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के ट्वीट और बयानों के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. गौरतलब है कि आर्यन खान ड्रग केस के सिलसिले में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कई आरोप लगाये हैं.
नहीं बनता मानहानि का मामला- नवाब मलिक: इससे पहले ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट को अपना जवाब दिया. नवाब मलिक ने कोर्ट से अपील की है कि मानहानि का मुकदमा खारिज कर दिया जाए. मलिक का तर्क है कि वादी यानी ज्ञानदेव ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है. वहीं, मलिक ने खुद के दिए बयान को लेकर कहा है कि उन्होंने जो भी कहा है वह दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर कहा है. ऐसे में मानहानि का मामला नहीं बनता है.
बता दें, आर्यन खान ड्रग केस में अपने बेटे समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को लेकर ध्यानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी. अपनाी शिकायत में उन्होंने अपने परिवार की जाति के बारे में झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए जाने की बात कही. ज्ञानदेव का कहना है कि विभिन्न मीडिया के माध्यम से मंत्री नवाब मलिक उनके परिवार पर झूठा आरोप लगा रहे हैं.
मंत्री नवाब मलिक ने अनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी पाई है. उनका आरोप है कि समीर वानखेड़े एक मुस्लिम पैदा हुए थे, लेकिन बाद में फर्जी जाति प्रमाण पत्र और जाली दस्तावेज बनवाकर उन्होंने अनुसूचित जाति कोटे से पद पाया है. नवाब मलिक ने बताया है कि समीर वानखेड़े का पूरा नाम समीर दाउद वानखेड़े है. वहीं, समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की है कि नवाब मलिक को सोशल मीडिया पर उनके परिवार के बारे में रिपोर्ट पेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाये.
Posted by: Pritish Sahay
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