तिहरे हत्याकांड में चार को उम्रकैद

Updated at : 23 Feb 2017 2:11 AM (IST)
विज्ञापन
तिहरे हत्याकांड में चार को उम्रकैद

चाईबासा : जमीन विवाद में पति-पत्नी व पुत्र की हत्या मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इनमें सुबनो सवैंया, बूढ़न सिंह कुंकल, पासिंक सवैंया व रूगुडु कुंकल (सभी बड़ा बंकाऊ निवासी) शामिल है. 12 अगस्त 2011 को टोंटो थाना […]

विज्ञापन

चाईबासा : जमीन विवाद में पति-पत्नी व पुत्र की हत्या मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इनमें सुबनो सवैंया, बूढ़न सिंह कुंकल, पासिंक सवैंया व रूगुडु कुंकल (सभी बड़ा बंकाऊ निवासी) शामिल है. 12 अगस्त 2011 को टोंटो थाना के सुंडी सुरनियां निवासी सुनीता सिंकु के बयान पर थाने में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले के अनुसार जमीन विवाद में मुफस्सिल थाना के बड़ा बंकाऊ निवासी पासिंग सवैंया, उसकी पत्नी सुलोचना सवैंया व बेटा चरण सवैंया की हत्या कर लाश छिपा दी.

11 अगस्त 2011 को उसे जानकारी मिली कि उसके पिता पासिंग सवैंया, मां सुलोचना सवैंया व भाई चरण सवैंया घर से लापता हैं. वह अपनी मायके बड़ा बंकाऊ आयी, तो घर पर कोई नहीं मिला. उसने ग्रामीण मुंडा से माता-पिता के बारे में पूछताछ की. मुंडा ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व से तीनों गायब हैं. उन्होंने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया. पुलिस अनुसंधान में उक्त चारों का नाम सामने आया था.

जमीन विवाद में पति-पत्नी व बेटा की हत्या की गयी थी
मृतक दंपती की पुत्री ने थाने में दर्ज कराया था मामला
प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola