जगन्नाथपुर के मोंगरा-कोचड़ा बालू घाट से खनन पर रोक
Updated at : 08 Jan 2017 4:19 AM (IST)
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पर्यावरण समिति की बैठक में डीसी ने िदये आदेश जिले के तमाम उद्योगों के पर्यावरण क्लियरेंस की होगी जांच चाईबासा : जगन्नाथपुर के मोंगरा-कोचड़ा बालू घाट से खनन पर उपायुक्त ने शनिवार को रोक लगाने का आदेश दिया है. बालू घाट को कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था. खनन पर रोक […]
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पर्यावरण समिति की बैठक में डीसी ने िदये आदेश
जिले के तमाम उद्योगों के पर्यावरण क्लियरेंस की होगी जांच
चाईबासा : जगन्नाथपुर के मोंगरा-कोचड़ा बालू घाट से खनन पर उपायुक्त ने शनिवार को रोक लगाने का आदेश दिया है. बालू घाट को कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था. खनन पर रोक लगाने का निर्देश डीसी ने शनिवार को जिला पर्यावरण समिति की बैठक में दिया. बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिस बालूघाट को सीटीओ प्राप्त नहीं है, उस घाट से बालू का उठाव नहीं होना चाहिए. पश्चिमी सिंहभूम में कुल 11 बालू घाटों की नीलामी हुई है. 11 में से दस बालू घाटों को ही सीटीओ प्राप्त है. माइंस इंस्पेक्टर ने बताया कि जगन्नाथपुर के मोंगरा-कोचड़ा बालू घाट का सीटीओ अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं है. मौके पर एडीसी, सदर एसडीओ आदि उपस्थित थे.
उद्योगों के पर्यावरण क्लीयरेंस व सीटीओ की होगी जांच: डीसी ने जिले के सभी उद्योगों में सीटीओ तथा सीटीई की जांच करने का आदेश दिया. सभी उद्योगों के कंसेंट टू ऑपरेट प्रमाण पत्र खनन विभाग, सदस्य सचिव पर्यावरण तथा जिला पर्यावरण कोषांग को सौंपने का पर्यावरण पदाधिकारी को आदेश दिया. डीसी ने उद्योगों के पर्यावरण क्लियरेंस की भी जांच करने व हॉटमिक्स प्लांट को भी बिना सीटीओ के नहीं संचालित करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने पर्यावरण क्लियरेंस नहीं रखने वाले उद्योगों को शोकॉज करने का निर्देश दिया. इसकी रिपोर्ट सदर एसडीओ, डीएफओ सारंडा, सदस्य सचिव, जिला पर्यावरण कोषांग एवं खनन विभाग को देने का भी डीसी ने निर्देश दिया. सदर अस्पताल में बनेगा बॉयोमेडिकल वेस्ट सिस्टम : डीसी ने सिविल सर्जन से बॉयोमेडिकल वेस्टेज सिस्टम की जानकारी ली. बॉयोमेडिकल वेस्ट सिस्टम से सिविल सर्जन ने अनभिज्ञता जाहिर की. डीसी ने सात दिन के अंदर इस संबंध में एक नोट बनाकर सदर एसडीओ व पर्यावरण कोषांग को देने का निर्देश दिया. 14 माइक्रोन से कम पॉली बैग होगा बैन: डीसी ने 14 माइक्रोन से कम पॉली बैग पर बैन करने का आदेश सदर एसडीओ को दिया. 14 माइक्रोन से कम पॉली बैग का उपयोग करने वाले पर जुर्माना लगाने का डीसी ने आदेश दिया.
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