चक्रधरपुर : हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में आयु सीमा छूट देने की मांग पर शिक्षक हाइकोर्ट की शरण में जायेंगे. इस संदर्भ में प्रशिक्षित शिक्षक भुवनेश्वर महतो, पंडित कुमार महतो, शांति लाल महतो व प्रभाकर महतो ने कहा कि राजकीय उच्च विद्यालय व प्रोजेक्ट उच्च विद्यालयों में झारखंड बनने के बाद पहली बार शिक्षक नियुक्त होने जा रही है.
केवल 2010 में राजकीयकृत उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. उन्होंने कहा कि एक जनवरी-2016 से आवेदकों के आयु की गणना की गयी है, जबकि पहली बार नियुक्ति होने के कारण झारखंड निर्माण की तिथि 15 नवंबर 2000 की तिथि से आयु की गणना की जानी चाहिए. इससे सभी प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 7 वर्षों की आयु सीमा में छूट दी गयी थी, लेकिन हाइस्कूल में कोई छूट नहीं दी गयी है. प्रशिक्षित शिक्षकों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए 5 जनवरी को मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय के मैदान में आवेदकों की बैठक बुलायी है.