चाईबासा : मानव तस्करी के आरोपी चाईबासा निवासी डोका बरी और बचाय लोहार को जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को सात साल कैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में चाईबासा से सटे डिलियामर्चा गांव की महिला ने 30 अगस्त 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. महिला ने बताया कि उसके परिवार के चार बच्चों को काम दिलाने और पैसे के लालच में दिल्ली से सटे नोयडा ले जाया गया.
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मानव तस्करी में दो को सात वर्ष की जेल
चाईबासा : मानव तस्करी के आरोपी चाईबासा निवासी डोका बरी और बचाय लोहार को जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को सात साल कैद और 30-30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. इस मामले में चाईबासा से सटे डिलियामर्चा गांव की महिला ने 30 अगस्त 2014 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. महिला […]
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