चाईबासा : घर में घुसकर किशोर की लाठी से पीट-पीट कर हत्या मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम मनोज सिंह की अदालत ने दोषी मारतम गागराई को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इस संबंध में गोइलकेरा थाना के रेगाड़बेड़ा निवासी घासीया गोप ने 15.6.2012 को मामला दर्ज कराया था. उसने कहा था कि 14 जून की रात वह घर पर था. मां को खाना नहीं देने को लेकर पत्नी से बहस हो रही थी.
इसी दौरान गांव का मारतम घर में घुस आया. उसने डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी. डंडे के प्रहार से उसकी दायीं आंख में चोट आयी. इसी दौरान उसका बेटा मुरली गोप (12) बीच बचाव में आया. आरोपी ने उसकी निर्ममता से पिटाई कर दी. मुरली बेहोश हो गया. इसके बाद आरोपी भाग निकला. साधन नहीं होने के कारण रात को वे बच्चे को अस्पताल नहीं ले जा सके. सुबह में उसकी मौत हो गयी.