– सात साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म
– मेघाहातुबुरु निवासी मनोज केराई को सजा
– सात नवंबर 2008 को हुई थी घटना
चाईबासा : सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मेघाहातुबुरू निवासी मनोज केराई को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. जिला व अपर सत्र न्यायाधीश विजय शंकर शुक्ला की अदालत में मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने साक्ष्य व गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी करार दिया.
आरोपी पर अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना भुगतान नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त सामान्य कारावास की सजा भी आरोपी को भुगतनी होगी. 7 नवंबर 2008 को सात व्वर्षीय पीड़ित की बहन ने महिला थाने में दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करायी थी.
इसमें बताया गया था कि शाम पांच बजे बच्ची खेलने निकली थी. इस दौरान पड़ोस में रहने वाला मनोज उसे लॉलीपाप दिलाने के बहाने निकट के हॉस्टल के समीप पुलिया के नीचे ले गया. यहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. घर लौटने पर बच्ची ने परिवार के लोगों को पूरी बात बतायी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने मनोज को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. पांच साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आखिर में दुष्कर्मी को सजा सुनाई.