हत्याकांड में आजीवन कारावास

Updated at : 31 Mar 2016 4:01 AM (IST)
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हत्याकांड में आजीवन कारावास

चाईबासा : हत्या करने के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी जोडको बानरा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में गोइलकेरा के गांगुबासा निवासी जिदेन लोमाय द्वारा मामला गोइलकेरा थाने में चार जून 2008 को मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उसने बताया कि वह […]

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चाईबासा : हत्या करने के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी जोडको बानरा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

घटना के संबंध में गोइलकेरा के गांगुबासा निवासी जिदेन लोमाय द्वारा मामला गोइलकेरा थाने में चार जून 2008 को मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें उसने बताया कि वह पंजाब में नौकरी करता था. उसकी पत्नी अनिता यहां उसके चचेरे भाई जुने सामड के साथ रहती थी. गांव का जोडको बानरा उसकी पत्नी पर गलत नियत रखता था.
घटना वाले दिन वह उसके घर घुस आया. उसने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की. इस दौरान बीच बचाव में आये उसके भाई की आरोपी द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी, जबकि उसकी पत्नी खुद को बचाने के लिए जंगल की अोर भाग गयी थी.
दूसरे दिन लौटने के बाद उसकी पत्नी ने फोन पर उसे घटना की जानकारी दी. दूसरी ओर आरोपी ने हत्या के बाद उसके भाई के शव को दफना दिया था.
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