कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो ऐसा काम ना करें: मानकी

चाईबासा : हर नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों दायित्वों, अधिकारों के प्रति जागरुक और जवाबदेही होना चाहिए. मानकी मुंडाओं को अपना सनद पट्टा और विल्किन्सन कानून के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए. उसी प्रकार पंचायत सदस्यों एवं पंचायत कर्मियों को पंचायत अधिनियम एवं इसके नियमावली के वर खिलाफ काम नहीं करना चाहिए. रविवार को मानकी […]
चाईबासा : हर नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों दायित्वों, अधिकारों के प्रति जागरुक और जवाबदेही होना चाहिए. मानकी मुंडाओं को अपना सनद पट्टा और विल्किन्सन कानून के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए. उसी प्रकार पंचायत सदस्यों एवं पंचायत कर्मियों को पंचायत अधिनियम एवं इसके नियमावली के वर खिलाफ काम नहीं करना चाहिए. रविवार को मानकी कार्यालय सिकुरसाई आंगनबाड़ी केंद्र प्रांगण में ग्राम जागरूकता बैठक में मानकी शिवचरण पाड़ेया ने यह बात कही.
ग्राम जागरुकता प्राधिकार मंच द्वारा आयोजित ग्राम जागरुकता शिविर का अभियान ग्राम सिकुरसाई में रविवार को शुरू किया गया. मौके पर ग्राम पंचायत तमाड़बांध के मुखिया गिरिश देवगम ने कहा कि ग्राम सभा की बैठक मानकी मुंडा द्वारा ही होनी चाहिए. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिवक्ता महेंद्र दोराईबुरू ने तेजाब हमले से पीड़ित के लिए मुआवजा योजना के संबंध में बताया कि सरकार द्वारा उन्हें 3 लाख रूपये की राशि पुर्नवास के लिए दी जाएगी.
मानकी शिवचरण पाड़ेया की अध्यक्षता में इस ग्राम सभा की बैठक हुई. बैठक में चढ़ाई- पीड़ ईलाका के मानकी तथा मुंडा, तमाड़बांध की उपमुखिया लक्ष्मी पूर्ति, बादुड़ी, तोलगोयसाई, छोटा जयपुर, खप्परसाई, डोमरडीहा, कुर्सी गांव के मुंडा एवं ग्रामीण उपस्थित थे.
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