चाईबासा : कोल्हान आयुक्त के आदेश के आलोक में उपायुक्त ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी शस्त्रधारियों और अनुज्ञप्तिधारियों को उनकी शस्त्र व अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण शस्त्र नियमावली के धारा 15(3) के प्रावधानों के अनुसार कराने को कहा है.
अनुज्ञप्ति के प्रति किसी भी तरह का संदेह होने, अनुज्ञप्ति निर्गत होने के छह साल के बाद प्रत्येक नवीनीकरण के समय तथा जिले से बाहर के शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण पुलिस पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के बाद ही किया जायेगा.
एक नली तथा दो नाली बंदूक का नवीनीकरण पूर्व की तरह संबंधित क्षेत्र के अनमुंडल पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा. अनुमंडल पदाधिकारी भी पुलिस पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के बाद ही नवीकरण की प्रक्रिया पूरी करेंगे.