दो चालकों को एक साल तीन माह की सजा

Published at :22 Feb 2015 7:37 AM (IST)
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दो चालकों को एक साल तीन माह की सजा

चाईबासा : दुर्घटनाओं के दो मामलों में एसडीजेएम पोड़ाहाट की अदालत ने आरोपी चालकों को एक साल तीन माह कारावास की सजा सुनायी है. पहले मामले में जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत बड़ानंदा गांव निवासी ट्रैक्टर(जेएच06ई/3669) चालक दोनाई लागुरी ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मानी अंगरिया के बाये पैर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था. इस लापरवाही […]

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चाईबासा : दुर्घटनाओं के दो मामलों में एसडीजेएम पोड़ाहाट की अदालत ने आरोपी चालकों को एक साल तीन माह कारावास की सजा सुनायी है. पहले मामले में जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत बड़ानंदा गांव निवासी ट्रैक्टर(जेएच06ई/3669) चालक दोनाई लागुरी ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मानी अंगरिया के बाये पैर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था.
इस लापरवाही के लिए उसे एक साल तीन माह की सजा सुनायी गयी. जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के दूसरे मामले में बाबलू हेंब्रम को लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के आरोप में एक साल तीन माह की सजा सुनायी गयी है. काटेजाड़ा बुरुसाई में डाला के पलटने से उसमें सवार ओयबन हेंब्रम तथ़ख जयपाल हेंब्रम घायल हो गये थे. ओयबन हेंब्रम की मां गारदी की शिकायत पर आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था.
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